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दिल्ली हाईकोर्ट: ऐश्वर्या राय ने लगाई गुहार, बिना अनुमति तस्वीरों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोकने की मांग

- 15 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई
- बिना अनुमति तस्वीरों के व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने की मांग की
- ऐश्वर्या राय ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई गुहार
New Delhi News. सिने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने इंटरनेट पर अपनी तस्वीरों के गलत तरीके से कामर्शियल इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी पहचान और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिना इजाजत के अपनी तस्वीरों के इस्तेमाल किए जाने वाले फोटो और वॉलपेपर पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि हर पक्षकार के खिलाफ अलग अलग निषेधाज्ञा जारी की जाएगी, जिससे भविष्य में वो इसका इस्तेमाल न करे। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन के वकील संदीप सेठी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने प्रचार और व्यक्तित्व अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी तस्वीरों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी दलील में कहा कि कई वेबसाइट और प्लेटफार्म पर उनके मुवक्किल की बिना इजाजत तस्वीरों, वॉलपेपर और वीडियो से पैसा कमाया जा रहा है। ऐश्वर्या राय की तस्वीरों को टीशर्ट समेत कई अन्य वस्तुओं पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सेठी ने कहा कि उनकी पहचान और छवि का इस्तेमाल न सिर्फ व्यावसायिक फायदे के लिए बल्कि किसी की यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी किया जा रहा है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कुल 151 यूआरएल की पहचान की गई है, उसको तुरंत हटाने का आदेश दिया है।
Created On :   9 Sept 2025 10:14 PM IST