परिपत्र जारी: सरकारी वाहनों के लिए फैंसी नंबर नहीं ले सकेंगे अफसर, खरीदी में अनावश्यक खर्च टालने दिए निर्देश

सरकारी वाहनों के लिए फैंसी नंबर नहीं ले सकेंगे अफसर, खरीदी में अनावश्यक खर्च टालने दिए निर्देश
  • सरकार ने वाहन खरीदी में अनावश्यक खर्च टालने दिए निर्देश
  • वाहनों के विशिष्ट नंबर के लिए कोई निधि मंजूर नहीं की जाएगी

Mumbai News. प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग अब अफसरों के लिए वाहन खरीदी करते समय फैंसी नंबर (आरटीओ- स्पेशल नंबर) लेने के लिए सरकारी धन का खर्च नहीं कर सकेंगे। सरकार की ओर से वाहनों के विशिष्ट नंबर के लिए कोई निधि मंजूर नहीं की जाएगी। सोमवार को प्रदेश के वित्त विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। यानी सरकारी वाहन खरीदते समय अफसर मनचाहा वीआईपी नंबर नहीं ले सकेंगे। सरकार की ओर से वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों को वाहन खरीदते समय आवश्यक और जरूरत जितना ही खर्च करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फैसला मंत्रालय के सभी प्रशासनिक विभाग, स्थानीय निकायों, वैधानिक मंडलों, महामंडलों समेत अन्य सभी सरकारी संस्थानों में लागू होगा।

सरकार का कहना है कि सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार अनुदानित आस्थापना में वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन वाहनों के देखभाल, ईंधन और वाहन ड्राइवरों के वेतन पर बड़े पैमाने पर निधि खर्च होती है। लेकिन सरकार की बचत करने की नीति और वित्तीय अनुशासन के मद्देनजर वाहन खरीदी संबंधी खर्च आवश्यक और जरूरत के मुताबिक करना होगा।

Created On :   11 Aug 2026 9:42 PM IST

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