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ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन-भक्तों में ट्रस्ट की संपत्ति बेचने संबंधी विवाद, ट्रस्ट को मिली राहत
- हाईकोर्ट ने चैरिटी कमिश्नर के आदेश पर लगाई रोक
- ट्रस्ट को मिली राहत
- 8 जून को सुनवाई होगी
डिजिटल डेस्क, मुंबई, वरिष्ठ संवाददाता. ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट और उसके भक्तों के बीच ट्रस्ट की संपत्ति बेचने संबंधी विवाद में पुणे चैरिटी कमिश्नर के 16 मई के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट की एकल पीठ संदीप मार्ने ने पुणे चैरिटी कमिश्नर के फैसले को स्थगित करते हुए अगली सुनवाई 8 जून को तय की है। अदालत ने चैरिटी कमिश्नर के फैसले को असंगत बताया।
चैरिटी कमिश्नर तुरंत सुनवाई करें
इस साल 16 मई को भक्त और ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट के बीच विवाद के मामले में पुणे चैरिटी कमिश्नर ने फैसला दिया था कि इस ट्रस्ट की संपत्ति बेची जाए। इसके संबंध में जिरह करना आवश्यक है। उसके बाद ही इस संपत्ति के संबंध में लेन-देन होगा। उसके लिए साक्ष्य दर्ज किए जाने चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेज आदि को क्रॉस-चेक करना आवश्यक है। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने चैरिटी कमिश्नर के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने पुणे चैरिटी कमिश्नर के आदेश पर रोक लगा दी, क्योंकि हाईकोर्ट चैरिटी कमिश्नर के निर्णय से सहमत नहीं था।
एकल पीठ न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने भी अपनी टिप्पणी में कहा कि चैरिटी कमिश्नर को तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। समय बर्बाद न करें। सभी प्रक्रियाओं को फिर से करें। तभी अदालत के पहले के आदेश का कोई मतलब होगा। हम चैरिटी कमिशन के 16 मई आदेश पर रोक लगाते हैं।
क्या है मामला
मूल रूप से ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना चैरिटी एक्ट के तहत की गई थी। ऐसे में ट्रस्ट को इस संबंध में यदि कोई संपत्ति बेची जानी है, तो चैरिटी कमिश्नर की अनुमति आवश्यक है। इसको लेकर सभी पक्षों की सुनवाई होती है। तभी उस संपत्ति की खरीद-बिक्री की जा सकती है। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन अपनी कुछ जमीन बेचना चाहता है। इसको लेकर ओशो के भक्तों एवं अनुयायियों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इस संबंध में पुणे चैरिटी कमिश्नर के साथ सुनवाई चल रही है। यह विवाद चैरिटी कमिश्नर के साथ नहीं सुलझ रहा है। इसलिए कुछ श्रद्धालुओं ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी।
एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने अप्रैल 2023 में मुकेश शारदा समेत अन्य भक्तगण और ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टियों द्वारा दो अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि भक्त ओशो रजनीश की समाधि पर जा सकते हैं। यदि भक्त शिकायत करना चाहते हैं, तो वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Created On :   25 May 2023 8:41 PM IST