- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार :...
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार : विधायकों के निलंबन की कार्यवाही सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में- राहुल नार्वेकर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायकों को अपात्र करने का फैसला सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। दूसरी कोई संस्था इस पर कोई फैसला नहीं ले सकती। अध्यक्ष 11 मई को लंदन दौरे पर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कभी भी फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच, इस मामले की सुनवाई कर रही है, उस बेंच के एक जज जस्टिस एम.आर. शाह 15 मई को रिटायर हो रहे हैं। इस कारण फैसला जल्द आने की संभावना बढ़ गई है।
संविधान से ऊपर कोई भी संस्था फैसला नहीं दे सकती
नार्वेकर ने कहा कि संविधान से ऊपर कोई भी संस्था फैसला नहीं दे सकती। नियमों के अनुसार, विधायकों पर निलंबन की कार्रवाई सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष का यह अधिकार कोई भी दूसरी संस्था नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष इस पर कोई फैसला नहीं लेते, तब तक कोई भी अदालत या कोई भी संवैधानिक संस्था हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
नार्वेकर ने कहा कि उनका लंदन दौरा पूर्व नियोजित है। उसका सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से कोई लेना-देना नहीं है। गौरतलब है कि नार्वेकर इससे पहले जापान दौरा बीच में ही छोड़कर मुंबई आ गए थे, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था।
सत्ता संघर्ष पर फैसला कभी भी - शरद पवार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने राज्य के सत्ता संघर्ष के मामले पर कहा कि उन्हें भी लगता है कि इस पर फैसला कभी भी आ सकता है। पवार ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में वकीलों से बात की है। वकीलों ने उन्हें बताया है कि इस मामले की सुनवाई कर रहे एक जज जल्द ही रिटायर हो रहे हैं, जिससे फैसला जल्द आने की उम्मीद है।
Created On :   9 May 2023 10:00 PM IST