राज्य में आईएसआई मार्क वाले पशु खाद्य का उत्पादन और बिक्री हुआ अनिवार्य

राज्य में आईएसआई मार्क वाले पशु खाद्य का उत्पादन और बिक्री हुआ अनिवार्य
  • बिना बीआईएस लाइसेंस वाले उत्पाद नहीं बिकेंगे
  • एक महीने के बाद बाजार में बेचने पर लग जाएगी रोक
  • आईएसआई मार्क जरूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में अब आईएसआई मार्क (बीआईएस प्रमाणन) वाले पशु खाद्य का उत्पादन और बिक्री करना अनिवार्य होगा। शुक्रवार को राज्य के पशुसंवर्धन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। सरकार ने पशु खाद्य उत्पादकों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से एक महीने के भीतर लाइसेंस लेने के लिए कहा है। एक महीने के बाद बिना बीआईएस लाइसेंस वाले पशुखाद्य उत्पादों को बाजार में नहीं बेचा जा सकेगा। शासनादेश के मुताबिक सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार राज्य में आईएसआई मार्क वाले पशु खाद्य के उत्पादन और बिक्री करना अनिवार्य कर दिया है। इससे पैकिंग बैग पर पुश खाद्य के क्रूड प्रोटिन, क्रूड फैट, क्रूड फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस आदि अन्न घटकों के बारे में लिखना अनिवार्य होगा। पैकिंग बैग पर पुशखाद्य बनाने वाली कंपनी का नाम व पता, उत्पादन लाइसेंस नंबर, वजन, विपणन कंपनी का नाम व पता, उत्पादन इस्तेमाल करने की अंतिम तारीख (बेस्ट बिफोर यूज) आदि लिखना होगा। सरकार ने कहा है कि पुश खाद्य उत्पादक अगले एक महीने में बीआईएस का लाइसेंस लेने की कार्यवाही पूरी करनी होगी। यदि पशु खाद्य उत्पादक बीआईएस लाइसेंस नहीं लेंगे तो उनके पशु खाद्य के उत्पाद को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने पशुसंवर्धन विभाग के सहायक आयुक्तों को सभी प्रकार के पशुखाद्य की जांच के लिए नमूने लेने के निर्देश दिए हैं। इन नमूनों की प्रयोगशाला में नियमित जांच करानी होगी। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले पशु खाद्य उत्पादकों पर पशुसंवर्धन विभाग कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा।


Created On :   15 July 2023 1:27 PM IST

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