हसन मुश्रीफ को गिरफ्तारी से संरक्षण जारी, अग्रिम जमानत पर 11 जुलाई को सुनवाई

हसन मुश्रीफ को गिरफ्तारी से संरक्षण जारी, अग्रिम जमानत पर 11 जुलाई को सुनवाई
हसन मुश्रीफ को हाई कोर्ट से ईडी की गिरफ्तारी से संरक्षण जारी अग्रिम जमानत पर 11 जुलाई को सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हसन मुश्रीफ को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से संरक्षण जारी है। सोमवार को मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जुलाई तक टाल गयी।

न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि खंडपीठ ने ईडी से गिरफ्तारी से उन्हें संरक्षण 11 जुलाई तर जारी रखा है। पिछले दिनों विशेष पीएमएलए अदालत ने मुश्रीफ की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वित्तीय गड़बड़ी के प्रथम दृष्टया सबूत हैं. जांच अधिकारियों के लिए जांच के दौरान हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा. साथ ही किसानों के पैसे को दो कंपनियों में भेज दिया गया, जिसमें मुश्रीफ के बेटे शेयरधारक थे.

आरोप है कि सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्टरी समेत एक अन्य कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपए का संदिग्ध कारोबार हुआ, जिसमें मुश्रीफ के बेटे नवी, आबिद और साजिद निदेशक या शेयरधारक थे. ईडी मुश्रीफ और उनके तीन बेटों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है।

Created On :   26 Jun 2023 9:28 PM IST

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