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नितिन देसाई आत्महत्या मामले में आरोपियों को तत्काल राहत देने से इनकार
- अदालत ने कहा- सप्ताह तक प्रतीक्षा करें, अगले सप्ताह में करेंगे विचार
- अदालत ने मामले से जुड़े शिकायतकर्ताओं को जारी किया नोटिस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कला निर्देशक नितिन देसाई की आत्महत्या के मामले में आरोपियों को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सप्ताह तक प्रतीक्षा करें। हम अगले सप्ताह में विचार करेंगे। अदालत ने मामले से जुड़े शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे और न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की खंडपीठ समक्ष शुक्रवार को एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राज कुमार बंसल और चेयरपर्सन रशेश शाह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। दो याचिकाओं में उनके खिलाफ रायगढ़ में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अमित देसाई और आबाद पोंडा ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण का अनुरोध किया। खंडपीठ ने इस स्तर पर राहत देने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए कहा कि एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करें। अगले सप्ताह हम विचार करेंगे। सरकारी वकील अरुणा पई जांचकर्ताओं की ओर से अदालत में मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता नितिन देसाई की पत्नी नैना को सूचित करने की आवश्यकता होगी। पई ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज हुए और जांच शुरू हुए केवल आठ दिन हुए हैं। पई ने कहा कि कुछ जांच होने दीजिए।
एडलवाइस के वकीलों ने तर्क दिया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि वे केवल बकाया वसूलने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे थे। अदालत याचिकाओं पर 18 अगस्त को सुनवाई करेगी. नितिन देसाई 2 अगस्त को कर्जत के पास रायगढ़ स्थित खालापुर में अपने एनडी स्टूडियो में मृत पाए गए थे।
Created On :   11 Aug 2023 8:46 PM IST