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गुणवत्ता अनुसार नियुक्ति: प्रदेश सरकार ने किया स्पष्ट, एकल पदों पर नहीं लागू होगा आरक्षण - भरे जाएंगे छोटे संवर्ग के पिछड़ों के लिए आरक्षित पद

Mumbai News. प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी एकल (एकाकी) पदों पर आरक्षण का लाभ लागू नहीं होता। इसलिए एकल पदों पर सरल सेवा के जरिए गुणवत्ता अनुसार नियुक्ति की जाएगी। वहीं पदोन्नति करते समय केवल वरिष्ठता और पात्रता का विचार किया जाएगा। सोमवार को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके जरिए सरकार ने पुराने सभी परिपत्र और शासनादेश आदेश को निरस्त करके संशोधित आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, घुमंतु जनजाति, विशेष पिछड़ा प्रवर्ग और अन्य पिछड़ावर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 2001 की धारा 3 (1) (घ) के प्रावधानों के अनुसार एकल पदों को सरलसेवा और पदोन्नति से आरक्षण लागू नहीं होता है। सरकार का यह आदेश सरकारी, अर्धसरकारी सेवा, मंडल, महामंडल, ग्रामीण स्थानीय निकायों, शहरी स्थानीय निकायों, सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था, विश्वविद्यालयों, सहकारी संस्था व सरकारी उपक्रमों को लागू होगा।
भरे जाएंगे छोटे संवर्ग के पिछड़ों के लिए आरक्षित पद
प्रदेश सरकार ने छोटे संवर्गों के पिछड़ों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए नए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के 6 मार्च 2024 के शासनादेश के अनुसार सरल सेवा के लिए छोटे संवर्गों में आरक्षित पदों को भरने के लिए कार्यपद्धति तय की है। इसके अनुसार अब सभी नियुक्ति प्राधिकारी को अपने अधीन छोटे संवर्गों के पदों को भरने की कार्यवाही पूरा करना आवश्यक होगा।
Created On :   6 April 2026 9:51 PM IST











