- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- स्टोन क्रशर धारकों को अब व्यापार...
स्टोन क्रशर धारकों को अब व्यापार लाइसेंस लेना अनिवार्य
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में स्टोन क्रशर धारकों को अब व्यापार लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने व्यापार लाइसेंस की अनिवार्यता के लिए शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक स्टोन क्रशर धारकों को व्यापार लाइसेंस हासिल करने के लिए महाखनिज के कम्प्यूटर प्रणाली पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी को 72 घंटे में तत्काल कार्यवाही करनी होगी। गौण खनिज ढुलाई करने वाले वाहनों को परिवहन लाइसेंस पास में रखना अनिवार्य होगा। खनिज ढुलाई करने वाले वाहनों में जीपीएस प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। जीपीएस प्रणाली वाले वाहनों को महाखनिज पर पंजीयन करना होगा। जीपीएस प्रणाली का इस्तेमाल न करने वाले वाहनों को अवैध माना जाएगा। व्यापार लाइसेंस धारकों ने जिस जगह पर स्टोन क्रशर के लिए लाइसेंस लिया होगा, ऐसी जगह को महाखनिज प्रणाली पर जियो फेंसिंग करना होगा। सरकार का कहना है कि राज्य में कुछ प्रमाण में अनधिकृत उत्खनन व परिवहन का मामला संज्ञान में आया है। स्टोन क्रशर धारकों को उद्योग विभाग के तहत क्षेत्रिय कार्यालयों से लाइसेंस प्रदान किया जाता है। लेकिन स्टोन क्रशर धारकों का पंजीयन राजस्व विभाग के पास नहीं होती है। इससे सरकार के राजस्व का नुकसान होता है। इसके मद्देनजर सरकार ने स्टोन क्रशर धारकों को लाइसेंस अनिवार्य करने का फैसला लिया है।
Created On :   9 May 2023 10:46 PM IST