- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- संजय राऊत और निखिल वागले को अवमानना...
सुप्रीम कोर्ट: संजय राऊत और निखिल वागले को अवमानना मामले में जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राऊत और पत्रकार निखिल वागले को शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राऊत और वागले के खिलाफ यह कार्रवाई की है। हालांकि, कोर्ट ने दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है।
एससीबीए कोर्ट के समक्ष संजय राऊत और वागले के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की है। याचिका में केंद्रीय चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान राउत और वागले पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया है।
यह भी पढ़े -'लोकतंत्र बचाओ मार्च' से 'वोट बचाओ, देश बचाओ' तक... नाम बदले, कैसे आगे बढ़ा सीजेपी- विपक्ष का आंदोलन?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कोर्ट अधिकारों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं रहा है। फिर भी कोर्ट का विरोध किया जा रहा है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पीठ ने राउत और वागले को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई में फिलहाल व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एससीबीए की याचिका का समर्थन किया।
यह भी पढ़े -अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे की चर्चा के बीच राहुल का तंज, कांग्रेस ने विदेश मंत्रालय को घेरा
एससीबीए ने अपनी याचिका में कहा है कि मुख्य न्यायाधीश के इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने से मना करने के बाद राऊत ने गुमराह करने वाले और अपमानजनक बयान दिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश सत्तारूढ़ भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन उनके पास विपक्ष के नेताओं से मिलने का समय नहीं है। एससीबीए ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया है कि निखिल वागले ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
Created On :   16 Oct 2026 8:12 PM IST









