मुंबई: औद्योगिक न्यायालय का आदेश, बेस्ट कर्मियों की दिवाली होगी ‘बेस्ट’

औद्योगिक न्यायालय का आदेश, बेस्ट कर्मियों की दिवाली होगी ‘बेस्ट’
  • बेस्ट कर्मचारियों को 8.33% बोनस देने का आदेश
  • यूनियन ने न्यायालय में दायर किया था मुकदमा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। औद्योगिक न्यायालय ने बेस्ट प्रशासन को आदेश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों को 8.33% की दर से बोनस दे। मुंबई महानगरपालिका के अंतर्गत आने वाले बेस्ट उपक्रम के कर्मचारियों को वर्ष 2011-12 और 2012-13 में बोनस नहीं दिया गया था। बेस्ट कर्मचारी यूनियन ने इसे अन्याय बताते हुए प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। जिस पर औद्योगिक न्यायालय ने निर्णय दिया है।

यूनियन का पक्ष

यूनियन के महासचिव विट्ठल राव गायकवाड़ ने बताया कि बोनस नहीं दिए जाने के खिलाफ बॉम्बे इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने औद्योगिक न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश एस. बी पराते ने ‘बेस्ट' उपक्रम के कर्मियों को दो साल 2011-12 और 2012-13 के लिए 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 04 नवंबर 2023 तक आदेश का पालन करने का आदेश दिया है।

यूनियन ने बताया ऐतिहासिक फैसला

गायकवाड ने कहा कि मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन और ‘बेस्ट' कामगार क्रांति संघ ने मांग की थी कि बेस्ट उपक्रम के स्थाई कर्मचारियों, अस्थाई कर्मचारियों और अधिकारियों को 2011-12 और 2012-13 के बकाया बोनस के लिए इस वर्ष दिवाली त्योहार से पहले बोनस राशि दी जाए। ‘बेस्ट' प्रशासन ने अपने सभी कर्मियों को वर्ष 2011-12 और 2012-13 में बोनस (सानुग्रह अनुदान) की राशि नहीं दी थी। जबकि मनपा कर्मचारियों को वर्ष 1974 से लगातार बोनस राशि मिलती आ रही है। यूनियन का कहना था कि कर्मचारियों का बोनस पाने का पारंपरिक (कस्टमरी रिग्रेट्स) अधिकार है। लेकिन ‘बेस्ट' प्रशासन और बेस्ट समिति ने हमारे अधिकारों को मिटाने का काम किया। विट्ठलराव गायकवाड़ ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। दो वर्षों का बकाया बोनस बेस्ट को देना होगा।

Created On :   30 Sept 2023 6:46 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story