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तीन महीने के भीतर टैक्सी-ऑटोरिक्शा चालकों के लिए बन जाएगा कल्याण बोर्ड
- श्रम विभाग ने संबंधित विभागों से मांगे अभिप्राय
- भास्कर परिचर्चा में उठे सवालों के तलाशे गए जवाब
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में ऑटोरिक्शा और टैक्सीचालकों के लिए अगले दो से तीन महीनों में कल्याणकारी महामंडल स्थापित हो जाएगा। राज्य सरकार के श्रम विभाग ने महाराष्ट्र राज्य ऑटोरिक्शा व टैक्सी चालक-मालिक कल्याणकारी महामंडल का प्रारूप तैयार किया है। प्रदेश में तमिलनाडू के तर्ज पर ऑटोरिक्शा व टैक्सी चालक- मालिक कल्याणकारी महामंडल बनाया जाएगा। इस महामंडल के जरिए राज्य के ऑटोरिक्शा, टैक्सीचालकों और मालिकों के लिए कल्याणकारी योजना लागू की जाएगी।पिछले दिनों "दैनिक भास्कर' कार्यालय में टैक्सी व आटोरिक्शा यूनियन के प्रतिनिधियों व चालकों के साथ हुई परिचर्चा में यह मुद्दा उभर कर सामने आया था। इसको लेकर "दैनिक भास्कर' ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की।
मंगलवार को राज्य के श्रम विभाग के एक अधिकारी ने ‘दैनिक भास्कर' से बातचीत में बताया कि फिलहाल इस महामंडल के प्रारूप पर वित्त विभाग से अभिप्राय मंगाया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि महामंडल का निर्माण केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अधीन किया जाना है। इसके मद्देनजर सरकार के वित्त, योजना और कानून विभाग का अभिप्राय जानने के बाद ही महामंडल के प्रारूप को अंतिम रुप दिया जाएगा। इससे पहले 9 मार्च 2023 को उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद फडणवीस ने इस साल के बजट में ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए कल्याणकारी महामंडल बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद महामंडल की स्थापना श्रम विभाग और परिवहन विभाग में से कौन विभाग करेगा? इसको लेकर दोनों विभागों के बीच द्वंद चल रहा था। चूंकि ऑटो रिक्शा और टैक्सी का परमिट परिवहन विभाग के जरिए जारी होता है। परिवहन विभाग विभाग चाह रहा था कि परमिट से मिलने वाले राजस्व से महामंडल का संचालन किया जाए। लेकिन आखिरकार सरकार ने तय किया है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए महामंडल का निर्माण श्रम विभाग करेगी। प्रदेश के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव पराग जैन- नैनुटिया ने भी इसकी पुष्टी करते हुए कहा है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए कल्याणकारी मंडल की स्थापना राज्य के श्रम विभाग के जरिए ही किया जाएगा। इससे पहले पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार में तत्कालीन श्रम मंत्री हसन मुश्रीफ ने भी ऑटोरिक्शा और टैक्सीचालकों के लिए मंडल (बोर्ड) बनाने की घोषणा की थी। पिछले दिनों दैनिक भास्कल की परिचर्चा में टैक्सी-आटोरिक्शा चालक यूनियन के प्रतिनिधियों ने वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग की थी।
ट्रैफिक जाम वाली जगह पर न खड़े करें अपने वाहनः संयुक्त पुलिस आयुक्त
मुंबई ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त प्रविण पडवल का कहना है कि ऑटो और टैक्सी वाले गाड़ी अगर ऐसी जगह खड़ी करते है जहां यातायात बाधित होता है और लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। ऐसे में ट्रैफिक विभाग कार्रवाई करेगा। कभी भी गाड़ी पे एंड पार्क में खड़ाकर जाए या ऐसी जगह पर अपने वाहन खड़ें करें जहां से यातायात बाधित नहो। परिचर्चा में शामिल टैक्सी-आटोरिक्शा चालकों का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस वेवजह उन पर जुर्माना लगाती है। उनका कहना था कि हम शौचालय के लिए जाए या खाना खाने के लिएगाड़ी खड़ी करते ही हम पर इतना जुर्माना लगा दिया जाता है कि हमारी दिनभर की कमाई उसे चुकाने में चली जाती है।
एप आधारित टैक्सी सेवा के खिलाफ भी होती है कार्रवाई
किराया ठुकराने पर यहां कर सकते हैं शिकायत
टैक्सी-आटोरिक्शा चालकों द्वारा कम दूरी का किराया ठुकराने के मामले में श्री पडवल ने कहा कि कोई भी टैक्सी चालक या ऑटो चालक नजदीक जाने से इंकार करता है उसके खिलाफ महाराष्ट्र मोटर वेहिकल एक्ट के अधिनियम 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। उपभोक्ता हमारे हेल्पलाइन नंबर 8454999999 है या ट्रैफिक पुलिस एप पर भी जाकर आप शिकायत कर सकते हैं।
एप वाली टैक्सियों के खिलाफ होती है कार्रवाई
एप आधारित टैक्सी सेवा ओला-उबर के चालकों द्वारा कानून तोड़ने के सवाल पर ट्रैफिक के संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री पडवल का कहना था कि ओला उबर पर भी ठीक उसी तरह कार्रवाई करते हैं जैसे ऑटो और टैक्सी वालों के खिलाफ होती है। बस शिकायत मिलनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को ट्विटर पर भी लोग टैग कर शिकायत करते हैं तो उस पर भी एक्शन लिया जाता है।
Created On :   27 Jun 2023 9:30 PM IST