कुख्यात आबू के कुनबे की 5 व्यावसायिक इमारतें जमींदोज

कुख्यात आबू के कुनबे की 5 व्यावसायिक इमारतें जमींदोज
  • 5 व्यावसायिक इमारतें जमींदोज
  • कई रहवासी इमारतें मनपा की रडार पर

डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर के ताजाबाद परिसर में अपनी धाक जमाकर किए अवैध निर्माण कार्य को आखिर मनपा के दस्ते ने रविवार को जमींदोज कर दिया। एक ओर जहां नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण तोड़ने का विरोध करने की संभावना थी वहीं दूसरी ओर पूरा परिसर पुलिस छावनी में तब्दील होने से विरोध करने वाले वहां नजर भी नहीं आए। और तो और परिसर में अभी कई अवैध निर्माण हैं जिनपर आगामी समय में कार्रवाई होना तय है।

कई रहवासी इमारतें मनपा की रडार पर, इन पर भी जल्द चलेगा बुलडोजर

एक झटके में स्वाहा : आबू के कुनबे ने 11 हजार 19 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा जमाकर पक्का निर्माणकार्य किया था। मनपा के प्रवर्तन विभाग ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। फारुख शेख के नाम 117.60 चौरस मीटर, आबू के नाम एक मकान 93.60 वर्ग मीटर और दूसरा मकान 47.38 वर्ग मीटर, वसीम खान के नाम 46.86 वर्ग मीटर, अमजद खान के नाम 518.27 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक इमारतों का निर्माण किया गया था।

कुल 11 हजार 19 वर्ग फीट पर किया गया अवैध निर्माण एक झटके में गिरा दिया गया।

आबू ने ताजाबाद परिसर में दादागिरी कर धाक जमाई थी। अपनी रंगदारी के दम पर हजरब बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा जमाकर पूरा खानदान बसाया। उसके कुनबे की 11 इमारतें अवैध पाई गई। अदालत का फैसला मनपा के पक्ष में आने पर अवैध इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। तोड़ी गई पांच व्यावसायिक इमारतों में 2 इमारतें आबू के नाम, उसके करीबी रिश्तेदार फारुख शेख, वसीम खान और अमदज खान के नाम एक-एक इमारत है। अन्य 6 निवासी इमारतें भी उसके रिश्तेदारों के नाम बताई गई हैं।

अदालत के आदेश पर कार्रवाई ताजाबाद परिसर में कुख्यात आबू के कुनबे के 5 व्यावसायिक मकान मनपा के प्रवर्तन विभाग ने जमींदोज कर दिए। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा जमाकर अवैध निर्माण किया था। अदालत के आदेश पर मनपा ने कार्रवाई कर मकान ध्वस्त कर दिए। अन्य 6 रहवासी मकान अभी मनपा के रडार पर है। उन मकानों पर बरसात के बाद सितंबर माह में कार्रवाई करने की मनपा के सूत्रों ने जानकारी दी।

जोन कार्यालय से नोटिस जारी

3 इमारतों पर झोपड़पट्टी (सुधार निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम 1971 की धारा 3 जेड-1 (1) अंतर्गत कार्रवाई की गई। इन इमारतों में 2 इमारतें आबू के नाम और एक इमारत फारुख शेख के नाम है। अन्य 2 इमारतों पर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 की धारा 53 (1) अंतर्गत कार्रवाई की गई। यह इमारतें वसीम खान और अमजद खान के नाम हैं। कार्रवाई से पहले मनपा के नेहरू नगर जोन कार्यालय से नोटिस जारी की गई।

विरोध करने पर तनाव : आबू की आपराधिक पृष्ठभूमि के चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दौरान भारी विरोध होने का प्रशासन को संदेह था। उसे देखते हुए भारी पुलिसबल की मौजूदगी में अतिक्रमण तोड़ा गया। कार्रवाई का विरोध करने पर तनाव हुआ। पुलिस ने उसे नियंत्रित कर भारी तनाव के बीच कार्रवाई की गई। अतिक्रमण सहायक आयुक्त हरीश राऊत, जोन सहायक आयुक्त घनश्याम पांढरे, प्रवर्तन अधीक्षक संजय कांबले के मार्गदर्शन में विनोद कोकार्डे, भास्कर मालवे, प्रलाड पाटील ने अतिक्रमण दल के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया।

Created On :   31 July 2023 7:25 PM IST

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