कोर्ट-कचहरी: एनडीसीसी बैंक के 170 करोड़ रुपए घोटाले में अंतत: सभी दोषियों को मिली जमानत

एनडीसीसी बैंक के 170 करोड़ रुपए घोटाले में अंतत: सभी दोषियों को मिली जमानत
  • 5 साल की सजा और 12.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था
  • सत्र न्यायालय ने सुनील केदार की जमानत याचिका खारिज की थी
  • बाद में हाई कोर्ट ने की थी जमानत मंजूर , अन्य को अब मिली राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एनडीसीसी बैंक घोटाले में दोषी बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चौधरी, राेखे दलाल केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी को जमानत दे दी। न्या. उर्मिला जोशी-फलके ने यह फैसला दिया।

यह है मामला : एनडीसीसी बैंक के 170 करोड़ रुपए घोटाले में अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने 22 दिसंबर को बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चौधरी, रोखे दलाल केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 12.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देकर केदार सहित अन्य दोषियाें ने सजा का निलंबन और जमानत देने की मांग की थी। कोर्ट ने सबसे पहले सुनील केदार की जमानत याचिका खारिज की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने केदार की जमानत मंजूर की। इसके बाद अन्य 5 दोषियों की जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने खाजिर कर दिया था। इसके चलते अशोक चौधरी, केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी ने सजा निलंबन और जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले पर सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गुरूवार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 5 दोषियों की जमानत मंजूर की।

हनी ट्रैप : गिरफ्तार आरोपी रविकांत चंद्रपुर जेल रवाना : गड़चिरोली जिले के एक सिविल अभियंता को हनी ट्रैप मामले में फंसाकर फिरौती मांगने के आरोप में नागपुर से गिरफ्तार पत्रकार रविकांत कांबले की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में चंद्रपुर जेल भेज दिया है। इस मामले में फरार एक महिला आरोपी की तलाश जारी है। हमारे गड़चिरोली संवाददाता के अनुसार गड़चिरोली की क्राइम ब्रांच ने गत 29 जनवरी को हनी ट्रैप मामले में नागपुर में जाल बिछाकर पत्रकार रविकांत कांबले, नागपुर क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी सुशील गवई, रोहित अहिर और इशानी नामक महिला को गिरफ्तार किया था। इनमें से चार आरोपियों को रिमांड के बाद अदालत ने पांच फरवरी चंद्रपुर जेल भेज दिया था, लेकिन आरोपी रविकांत कांबले की दो दिन रिमांड बढ़ा दी थी। दो दिन की रिमांड खत्म होने के बाद उसे फिर कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे भी न्यायिक हिरासत में चंद्रपुर जेल में भेज दिया है। यह जानकारी जांच अधिकारी थानेदार अरुण फेगडे ने दी।

Created On :   9 Feb 2024 7:16 AM GMT

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