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कांबले हत्याकांड में 3 को दोहरी उम्रकैद, 5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद फैसला
- 5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई
- कांबले हत्याकांड में 3 को दोहरी उम्रकैद
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बहुचर्चित कांबले दोहरे हत्याकांड में शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. गावंडे ने आरोपी गणेश शिवबरन शाहू, गुड़िया गणेश शाहू और अंकित शिवबरन शाहू को भादवि 302, 34 के तहत दोषी करार देकर दोहरी उम्रकैद की सजा दी है। सबूत नष्ट करने का दोषी मानते हुए 3 साल की सजा भी सुनाई गई है। प्रकरण के चौथे आरोपी विधि संघर्षग्रस्त बालक को 3 साल की सजा सुनाई गई है।
14 वर्ष के लिए प्रार्थना की थी : फरवरी 2018 को फरियादी पत्रकार रविकांत कांबले की माता उषाबाई कांबले और डेढ़ वर्ष की बेटी राशि कांबले की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने गणेश शाहू, अंकित शाहू और गुड़िया शाहू को आरोपी बनाया था। इस मामले में राज्य सरकार ने अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया था। न्यायालय के फैसले के बाद एड. निकम ने पत्रकारों को बताया कि आरोपियों के दोष सिद्ध होने के बाद उनके वकील उन्हें सिर्फ 14 वर्ष की जेल की सजा देने की प्रार्थना न्यायालय से की थी। सरकारी पक्ष ने इसका तीव्र विरोध किया और आरोपियों को आजीवन कारावास देने की प्रार्थना की। सभी पक्षों को सुनकर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। फरियादी रविकांत कांबले ने 5 वर्ष की इस कानूनी लड़ान में उनका सहयोग देने वाले सभी पत्रकार साथियों और विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम को यह प्रकरण सौंपने के लिए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार माना है।
Created On :   15 July 2023 2:56 PM IST