नागपुर: भांडेवाड़ी में मलबा व्यवस्थापन प्लांट का प्रायोगिक आरंभ, सड़कों पर डाला तो लगेगा दंड

भांडेवाड़ी में मलबा व्यवस्थापन प्लांट का प्रायोगिक आरंभ, सड़कों पर डाला तो लगेगा दंड
  • खुली जगहों पर मलबा डाल देते हैं
  • जल्द से जल्द क्रियान्वयन का प्रयास
  • पिछले साल से योजना लागू

डिजिटल डेस्क, नागपुर. महानगरपालिका ने भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में इमारती मलबे (सी एंड डी) के व्यवस्थापन के लिए प्लांट को स्थापित किया है। प्रायोगिक तौर पर प्लांट में मलबे का व्यवस्थापन आरंभ कर दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक इस माह के अंत तक प्लांट को पूरी तरह से आरंभ कर दिया जाएगा। मध्य भारत में अब तक का पहला संयंत्र होग, जिसमें प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन कचरे को व्यवस्थापन करने की क्षमता है। करीब 20 सालों तक संचालनकर्ता एजेंसी को स्थापना, संचालन के बाद मनपा को हस्तांतरित करना होगा। इस प्लांट के माध्यम से मनपा के साथ ही नगर रचना विभाग, सुधार प्रन्यास, महानगर विकास प्राधिकरण, म्हाडा, महामेट्रो, लोकनिर्माण विभाग और केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग समेत नागरिकों को भी मलबा व्यवस्थापन के लिए सुविधा उपलब्ध होगी।

खुली जगहों पर मलबा डाल देते हैं

शहर में निर्माणकार्य और घरों के पुर्ननिर्माण के दौरान सिमेंट, रेती, गिट्‌टी, मिट्‌टी और ईंट के रूप में वेस्ट निकलता है। इस कचरे को अक्सर नागरिक और इमारत को ढ़हाने के काम से जुड़े व्यापारी शहर के रास्तों, फुटपाथ अथवा खुली जगहों पर डाल देते हैं। मलबा व्यवस्थापन प्रक्रिया में अब मनपा ने निजी एजेंसी हैदराबाद सी एंड डी वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले साल मनपा ने भांडेवाड़ी में 5 एकड़ की जमीन को सौंपा है। इस प्लांट में शहर भर के मलबे को व्यवस्थापन किया जाएगा। इतना ही नहीं रास्तों, फुटपाथ और खुली जगह पर मलबा डालने को लेकर कार्रवाई भी की जाएंगी। इस प्लांट से शहर के 10 जोन अंतर्गत अन्य सरकारी विभागों को भी सुविधा होगी। सरकारी एजेंसियों के साथ ही नागरिक और निजी संगठन भी अपने घरों अथवा निर्माणकार्य स्थल से निकलने वाले सी एंड डी कचरे को उठाने के लिए परिवहन और प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान कर सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

पिछले साल से योजना लागू

साल भर पहले मनपा के तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने सी एंड डी वेस्ट के व्यवस्थापन को लेकर योजना तैयार की थी। सी एंड डी अपशिष्ट नियम 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सड़कों के किनारे, खुली जगह और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सी एंड डी वेस्ट को डालने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। इस प्रकार के मामले में ट्रांसपोर्टर वाहन समेत संबंधित नागरिक पर प्रति वाहन 5,500 रुपये का दंड लगाया जाएगा। मनपा के जोन कार्यालय के स्वच्छता अधिकारी, निरीक्षक और प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों को दंड लगाने की जिम्मेदारी दी गई। मनपा की नई नीति के तहत सी एंड डी वेस्ट को नागरिकों और संपत्ति ढहाने से जुड़े व्यापारियों को कचरे को भांडेवाड़ी के प्लांट तक पहुंचाना होगा। भांडेवाड़ी में हैदराबाद सी एंड डी वेस्ट प्राइवेट लिमीटेड के प्लांट में प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रति मीट्रिक टन 180 रुपए का भुगतान करना होगा। इस भुगतान के बाद कंपनी की ओर से सीएन्डडी वेस्ट का व्यवस्थापन किया जाएगा। नागरिकों अथवा व्यापारियों की ओर से कंपनी को वेस्ट को उठाने पर परिवहन शुल्क के रूप में प्रति मीट्रिक टन 414 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा।

जल्द से जल्द क्रियान्वयन का प्रयास

डॉ. श्वेता बनर्जी, अधीक्षक अभियंता, स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मनपा के मुताबिक शहर में पिछले साल से सी एन्ड डी वेस्ट के व्यवस्थापन को लेकर योजना बनाई जा रही है। सीएन्डडी वेस्ट के चलते वायु प्रदूषण के साथ ही शहर में गंदगी हो रही है। ऐसे में भांडेवाड़ी में निजी एजेंसी के माध्यम से सीएंडडी वेस्ट के व्यवस्थापन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। नागरिकों और संस्थाओं की ओर से अब रास्ते पर कचरा डालने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



Created On :   8 March 2024 12:30 PM GMT

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