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फुटाला में अतिक्रमण पर 31 तक फैसला दें
- फुटाला तालाब क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण प्रकरण
- अदालत का निर्देश
- अतिक्रमण पर 31 तक फैसला दें
डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने निचली अदालत को पूर्व नगरसेवक कमलेश चौधरी के फुटाला तालाब क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण के प्रकरण में 31 जुलाई तक अंतिम फैसला जारी करने का आदेश दिया है। बुधवार को हाई कोर्ट में शहर के विविध क्षेत्रों अतिक्रमण की समस्या पर केंद्रित जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इसी सुनवाई में चौधरी के कथित अवैध निर्माण के मुद्दे पर भी सुनवाई हुई। दरअसल महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय का दावा है कि यह जगह उनकी है, जिस पर चौधरी ने अवैध निर्माण कर रखा है। इसी प्रकरण में नागपुर महानगरपालिका ने उन्हें अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ चौधरी ने दीवानी न्यायालय की शरण ली और दीवानी न्यायालय ने प्रकरण में ‘जैसे थे’ के आदेश जारी कर दिए। तब से यह मामला यूं ही लंबित है। बुधवार को नागपुर महानगर पालिका के वकील सुधीर पुराणिक ने हाई कोर्ट को बताया कि मनपा ने इस प्रकरण के जल्द निपटारे के लिए निचली अदालत में अर्जी तो दायर की है, लेकिन इस पर फैसला नहीं सुनाया जा रहा है, जबकि बीती 18 जनवरी को स्वयं हाई कोर्ट ने निचली अदालत को मामले के त्वरित निपटारे का आदेश जारी किया था। मामले में सभी पक्षों को सुनकर अब हाई कोर्ट ने निचली अदालत को 31 जुलाई के पूर्व प्रकरण का निपटारा करने का आदेश दिया है। मामले में एड.अपूर्व डे न्यायालय मित्र की भूमिका में हैं।
Created On :   13 July 2023 6:08 PM IST