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साईबाबा के मामले में हाई कोर्ट ने संक्षिप्त युक्तिवाद मांगा
- हाई कोर्ट ने संक्षिप्त युक्तिवाद मांगा
- साईबाबा के मामले में सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नक्सल समर्थक प्रा. जी. एन. साईबाबा समेत पांच आरोपियों के मामले में हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दोनों पक्षों से संक्षिप्त युक्तिवाद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आरोपियों की अपील पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद पूरा होने पर अंतिम फैसले के लिए संक्षिप्त युक्तिवाद प्रस्तुत करने का निर्देश न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मिकी मेंजेस ने दिया है। संक्षिप्त युक्तिवाद के बाद न्यायालय मामले में फैसला सुनाएगा। सत्र न्यायालय की सजा को चुनौती देने वाली आरोपियों की याचिका पर 24 जुलाई से युक्तिवाद जारी है।
पुनर्विचार का आदेश दिया था : नक्सली समर्थक होने को लेकर प्रा. साईबाबा को गड़चिरोली सत्र न्यायालय ने 7 मार्च 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साईबाबा के साथ ही 5 अन्य आरोपियों महेश तिरकी, पांडू नरोटे, हेम मिश्रा, प्रशांत राही और विजय तिरकी को सजा सुनाई है। हाई कोर्ट से आरोपियों को निर्दोष छोड़ने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार करने का आदेश हाई कोर्ट को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 जून से दोबारा मामले की सुनवाई आरंभ हुई है। न्यायालय ने आरोपियों समेत दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुन लिया है। सरकार की ओर से एड. प्रशांत सत्यनाथन, एड. रूषिकेश चितले ने पैरवी की।
Created On :   9 Sept 2023 6:26 PM IST