Nagpur News: निर्मल को-ऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में हाईकोर्ट सख्त

निर्मल को-ऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में हाईकोर्ट सख्त
  • करोड़ों रुपए की कथित अनियमितता के आरोप
  • कार्रवाई पर केंद्रीय रजिस्ट्रार से मांगा जवाब

Nagpur News बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने निर्मल को-ऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित घोटाले के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्रीय सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को इस मामले में प्रतिवादी बनाते हुए 13 नवंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

इस मामले पर न्यायमूर्ति अनिल पानसरे और न्यायमूर्ति राज वाकोड़े की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई में बताया गया कि पुलिस आयुक्त, नागपुर ने 29 जून 2023 को केंद्रीय रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर सोसाइटी द्वारा किए गए करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की जानकारी दी थी। इस पत्र में एमपीआईडी अधिनियम की धारा 3 और 4, भारतीय दंड संहिता और एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि सोसाइटी दिवालिया होने की कगार पर है, जिससे जमाकर्ताओं को भारी नुकसान हो सकता है।

अगली सुनवाई : सुनवाई में यह भी बताया गया कि अब तक इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताई और केंद्रीय रजिस्ट्रार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। बाद में केंद्रीय रजिस्ट्रार रवींद्र कुमार अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अगस्त 2024 में पदभार संभाला है और इस मामले में आवश्यक कदम उठाकर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट ने उन्हें समय दिया और अगली सुनवाई 13 नवंबर को । केंद्रीय सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार की ओर से एड. निरजा चौबे और राज्य सरकार की ओर से एड. संजय डोईफोडे ने पैरवी की।

मामले की पृष्ठभूमिनिर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, नागपुर की महाप्रबंधक नंदा बांते ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार और पुलिस पर राजनीतिक दबाव डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई जांचों में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, फिर भी पुलिस बार-बार रिकॉर्ड मांग कर दबाव बना रही है। याचिका में पुलिस आयुक्त के 29 जून 2023 के पत्र को रद्द करने और सोसाइटी के खिलाफ किसी भी जबर्दस्ती कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है।


Created On :   13 Nov 2025 1:04 PM IST

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