पुलिस की कार्रवाई: दूसरी शादी के रिसेप्शन में पहली पत्नी को दिया तीन तलाक, पति के खिलाफ दर्ज हुआ केस

दूसरी शादी के रिसेप्शन में पहली पत्नी को दिया तीन तलाक, पति के खिलाफ दर्ज हुआ केस
  • रिसेप्शन में पहुंचकर पत्नी ने किया विरोध तो आरोपी ने कहा – "तलाक, तलाक, तलाक"
  • मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम-2019 के तहत गिट्टीखदान पुलिस की कार्रवाई

Nagpur News. गिट्टीखदान पुलिस ने दूसरी शादी के रिसेप्शन के दौरान पहली पत्नी को कथित रूप से तत्काल 'तीन तलाक' देने वाले 46 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद रफीक, निवासी कोतवाली थाना क्षेत्र, नागपुर के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, 36 वर्षीय पीड़िता का निकाह 7 दिसंबर 2012 को मुस्लिम रीति-रिवाज से मोहम्मद रफीक के साथ हुआ था। दंपती का वर्ष 2017 में एक बेटा हुआ। महिला ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2021 से पति बिना किसी वजह के उससे विवाद करने लगा था। दोनों के बीच वैवाहिक विवाद का मामला वर्ष 2024 से न्यायालय में विचाराधीन है।

शिकायत के मुताबिक, 4 जुलाई 2026 को महिला को सूचना मिली कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। इसके बाद वह अपने परिजनों के साथ गिट्टीखदान स्थित अवस्थी नगर चौक के एक मैरिज हॉल पहुंची, जहां रिसेप्शन समारोह चल रहा था।

आरोप है कि जब महिला ने दूसरी शादी को लेकर पति से सवाल किया, तो उसने कथित रूप से कहा, "मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूं", और फिर तीन बार "तलाक, तलाक, तलाक" बोल दिया। इसके बाद उसने कथित रूप से यह भी कहा, "तेरे से जो बनता है, वह कर ले", और महिला को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया।

महिला की शिकायत पर गिट्टीखदान पुलिस ने 14 जुलाई को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Created On :   15 July 2026 8:29 PM IST

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