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नागपुर: धार्मिक कार्य में बाधा न डालने के दिए निर्देश
डिजिटल डेस्क, नागपुर | बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को रामदासपेठ स्थित मोर हिन्दी अप्पर प्राइमरी स्कूल के मैदान पर आयोजित गरबा उत्सव में नियम का पालन करने के आदेश दिये हैं। उत्सव मनाते समय नियमों का उल्लंघन हो ताे पुलिस प्रशासन को उचित कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। साथ ही कोर्ट ने धार्मिक कार्य में बाधा न डालने के याचिकाकर्ता को निर्देश दिये हैं। रामदासपेठ में आयोजित गरबा के खिलाफ स्थानीय निवासी पवन सारडा और अन्य ने नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने बताया कि रामदासपेठ प्लॉट ओनर्स एंड रेजिडेंट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित गरबा में अनुमति की शर्तों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। एेसे में तुरंत अनुमति रद्द कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग याचिकाकर्ता ने की है। मामले पर गुरूवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार, सीताबर्डी पुलिस और आयोजक एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए तुरंत जवाब दायर करने के आदेश दिये थे। इस मामले में शुक्रवार को न्या. विनय जोशी और न्या. महेंद्र चांदवानी के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी का पक्ष सुनकर नियम का पालन करते हुए रामदासपेठ में गरबा उत्सव मनाने की अनुमति दी है। पूरे उत्सव के दौरान लाउडस्पीकर का ध्वनि स्तर नियंत्रित रहे इसके लिए आयोजन समिति को स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त करने के आदेश दिये हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा समय समय पर इसकी जांच होगी और शर्तों का उल्लंघन हो तो उचित कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने शर्तों का उल्लंघन हो तो याचिकाकर्ता को रिर्पोट करने की स्वतंत्रता देते हुए धार्मिक कार्य में बाधा ना डालने के निर्देश दिये हैं। याचिका पर 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. आर. एम. भांगड़े, आयोजक एसाेसिएशन की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ एम. वी. समर्थ, एड. वी. पी. इंगले और एड. एस. एस. बग्गा ने पैरवी की।
Created On :   21 Oct 2023 5:53 PM IST