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Nagpur News: गोदरेज प्रॉपर्टीज को बड़ा झटका, 1051 करोड़ का जवाबी दावा खारिज

- 244 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश
- गोल्डब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ विवाद में फैसला
Nagpur News भारत के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मध्यस्थ न्यायाधिकरण (आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल) ने कंपनी के गोल्डब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ विवाद में गोदरेज के खिलाफ फैसला सुनाया। न्यायाधिकरण ने गोदरेज के 1051.52 करोड़ रुपये के जवाबी दावों को खारिज कर दिया और कंपनी को गोल्ड ब्रिक्स को 244 करोड़ रुपये के साथ पूर्ण भुगतान तक 12% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया।
हर समझौते का उल्लंघन
यह मध्यस्थता गोल्डब्रिक्स के नागपुर परियोजना, आनंदम वर्ल्ड सिटी से संबंधित दावों से उत्पन्न हुई। 2011 से 2015 के बीच गोदरेज ने गोल्डब्रिक्स के साथ कई समझौते किए, जिसमें रेसिडेंशियल जोन-1, विला और रेसिडेंशियल जोन-2 के विकास, मार्केटिंग और बुनियादी ढांचे की जिम्मेदारी शामिल थी। न्यायाधिकरण ने पाया कि गोदरेज ने हर समझौते का उल्लंघन किया। उसने फ्लैट बेचने में विफलता, विला परियोजना को अधूरा छोड़ना और रेसिडेंशियल जोन-2 को पूरी तरह छोड़ देने जैसे कदम उठाए।
गोल्डब्रिक्स के पक्ष में फैसला
गोल्डब्रिक्स ने करीब 1366 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था, जबकि गोदरेज ने 1051.52 करोड़ का जवाबी दावा पेश किया। साक्ष्यों और तर्कों की समीक्षा के बाद न्यायाधिकरण ने गोल्डब्रिक्स के पक्ष में फैसला सुनाया और मुआवजा देने का आदेश दिया। गोदरेज कंपनी की ओर से 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत इस फैसले को चुनौती देने की संभावना है। गोल्डब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से एड. श्याम देवानी और गोदरेज प्रॉपर्टीज की ओर से अग्रवाल लॉ एसोसिएट्स ने पैरवी की।
Created On :   12 Sept 2025 11:06 AM IST