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कर्ज को लेकर नियम शिथिल किए जाएं
- देशमुख ने विधानसभा में उठाया प्रश्न
- लीजधारकों को राहत देने की मांग
डिजिटल डेस्क, नागपुर. नगरपालिका की मालकियत की संपत्ति लीज पर लेने के बाद उस पर कर्ज के लिए अड़चन आती है। विधायक अनिल देशमुख ने इस विषय को विधानसभा में रखा। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि 1983 के नियम 2019 में सुधार कर लीजधारक को कर्ज में राहत दिलाई जाए। नियम 2019 के तहत लागू शर्त को शिथिल करने का निवेदन किया है। काटोल शहर में आईयूडीपी, तार बाजार, धंताेली, अण्णाभाऊ साठे नगर व नरखेड़ क्षेत्र में आईयूडीपी के नागरिकों को लीज पर जमीन दी गई है। इनमें व्यापारिक दुकानें, वाणिज्य भूखंड व निवासी भूखंड हैं। इन संपत्ति पर निर्माण कार्य में लाखों रुपये खर्च होने से कर्ज की आवश्यकता पड़ रही है। 1983 के नियम के अनुसार इन भूखंड या मकानों को बैंक में गिरवी रखकर कर्ज लिया जा सकता था, लेकिन 2019 में नियम में सुधार किया गया। भूखंड या मकान को बैंक में गिरवी रखकर कर्ज नहीं लिया जा सकता है। इन नियमों का देशमुख ने विरोध किया है। शुक्रवार को प्वाइंट ऑफ इंफार्मेशन के माध्यम से देशमुख ने विधानसभा में यह विषय रखा।
मुख्यमंत्री को लिखा पत्र : अनिल देशमुख ने इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा है। उन्होंने लीजधारकों को कर्ज मिलने में सुविधा दिलाने का निवेदन किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि नियम में सुधार होने तक वे संघर्ष करते रहेंगे।
Created On :   23 July 2023 6:12 PM IST