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Nagpur News: डेढ़ हजार परिवारों को नोटिस, 15 दिन में खाली करें लेंडी तालाब की जमीन

- जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
- 15 दिन में जगह की मालकियत से जुड़े कागजात जमा करने बोले
Nagpur News लेंडी तालाब के 11.67 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण कर रह रहे करीब 1500 परिवारों को जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा नोटिस जारी करने की जानकारी सामने आई है। सभी को 15 दिन में जगह की मालकियत से जुड़े कागजात जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। 15 दिन में कागजात जमा नहीं करने पर महाराष्ट्र जमीन राजस्व संहिता 1966 की धारा 53 व 242 अंतर्गत अतिक्रमण समझकर उसे निष्कासित करने की चेतावनी नायब तहसीलदार ने जारी की है। जिलाधिकारी कार्यालय की इस नोटिस से लेंडी तालाब की जमीन पर बसे लोगों में हड़कंप है। प्रशासन की इस कार्रवाई को रोकने के लिए स्थानीय नेताओं के लामबंद और शासन-प्रशासन पर दबाव बनाए जाने की जानकारी है।
2.5 एकड़ में सिमटा तालाब : गौरतलब है कि एक समय में लेंडी तालाब 11.67 हेक्टेयर यानी 28 एकड़ में फैला था, किन्तु धीरे-धीरे अतिक्रमण कर लोगों ने तालाब को ही पाट दिया। अब तालाब का क्षेत्र 2.5 एकड़ में सिमटकर रह गया है। इसे लेकर उच्च न्यायालय में एनजीओ एक्शन के अध्यक्ष सचिन बिसेन ने याचिका भी दायर की थी, इसमें लेंडी तालाब के 11.67 हेक्टेयर क्षेत्र में 1500 नागरिकों द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाने का दावा किया गया था। इस बीच मनपा प्रशासन ने लेंडी तालाब के सौंदर्यीकरण व पर्यावरणीय दृष्टि से पुनरूज्जीवन सहित देखभाल के लिए तालाब परिसर का कब्जा लेने का आदेश पारित किया है।
निष्कासित करने का निर्देश : अब मनपा ने जिलाधिकारी कार्यालय को सूचना पत्र देकर लेंडी तालाब की जगह पर अतिक्रमण को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। इस अनुसार मनपा सतरंजीपुरा जोन के सहायक आयुक्त ने उक्त जगह पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अनधिकृत निर्माणकार्य करने की जानकारी भी जिलाधिकारी को दी है। इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के नजूल विभाग के नायब तहसीलदार ने लेंडी तालाब पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जमीन मालकियत से जुड़े कागजात पेश करने का निर्देश दिया है। 15 दिन में कागजात जमा नहीं करने पर अतिक्रमण निष्कासित किया जाएगा।
Created On :   30 April 2025 12:23 PM IST