Nagpur News: प्राध्यापक भर्ती मामले में आरक्षित पदों पर नियुक्ति से वंचित हुए दिव्यांग

प्राध्यापक भर्ती मामले में आरक्षित पदों पर नियुक्ति से वंचित हुए दिव्यांग
  • घोटाले का आरोप लगा
  • निदेशक से लेकर शिक्षा मंत्री तक शिकायत
  • मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी लगाई थी गुहार

Nagpur News. महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती संबंधी विज्ञापन में दिव्यांग हेतु पद आरक्षित होने का उल्लेख किया गया। लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित रखा जा रहा है। ऐसा आरोप दिव्यांग उम्मीदवार आशुतोष कडवे ने लगाया है। कडवे ने इसे भर्ती घोटाले बताते हुए शिक्षा निदेशक, दिव्यांग कल्याण आयुक्त तथा शिक्षा मंत्री को निवेदन सौंपने की बात भी कही है। यह लक्ष्मी शिक्षण संस्था व क्रीड़ा मंडल, लाखनी, भंडारा द्वारा संचालित महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक भर्ती से जुड़ा मामला है। संस्था ने प्राध्यापक पद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसमें दिव्यांग आरक्षण का भी उल्लेख किया था। साथ ही 21 फरवरी 2024 को दिव्यांग उम्मीदवार के लिए पद आरक्षित होने की बात भी की थी। लेकिन विविध विषयों के लिए दिव्यांग उम्मीदवार का साक्षात्कार लेने के बावजूद एक भी दिव्यांग का चयन नहीं किया। इसी प्रकार महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद आरक्षित होने के बावजूद दिव्यांग पद नहीं भरे गए। इससे संबंधित शिकायत कई बार दिव्यांग आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सह निदेशक के पास की गई। लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नजर नहीं आई है।

कानून का उल्लंघन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में आरक्षण का प्रावधान है। यह अधिनियम सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करता है। यह अधिनियम दिव्यांगता के 21 प्रकारों को मान्यता देता है। आशुतोष कडवे ने कहा कि महाविद्यालयों में दिव्यांग उम्मीदवार का चयन न करना दिव्यांगजन कानून 2016 और 2019 के नियमों का उल्लंघन है। इस अधिनियम का अमल कर सहायक प्राध्यापक भर्ती होनी चाहिए।

Created On :   12 May 2025 8:01 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story