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Nagpur News: गोंदिया एयरपोर्ट के विस्तारित काम में लाखों की हेराफेरी

Nagpur News केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने गोंदिया के बिरसी एयरपोर्ट पर सिविल कार्यों में अनियमितता व जालसाजी के आरोप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, गोंदिया एयरपोर्ट के एजीएम संजीव कुमार सिंह और मेे. रायसिंह एंड कंपनी, बालाघाट (मध्यप्रदेश), अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के अलावा निजी व्यक्तियों के खिलाफ़ धोखाधड़ी व हेराफेरी का मामला दर्ज किया है।
गोंदिया के बिरसी एयरपोर्ट पर रनवे 22 के विस्तारित हिस्से में ऑपरेशनल बाउंड्री और डीवीआेआर के निर्माण में धोखाधड़ी, कदाचार और रिकॉर्ड में हेराफेरी की शिकायत सीबीआई नागपुर को मिली थी। इस काम का कार्यादेश 25 मई 2023 को मेे. रायसिंह एंड कंपनी को दिया गया था। विस्तारित आपरेशनल बाउंड्री का काम जून 2023 में शुरू होकर फरवरी 2024 में पूरा हुआ था। एजीएम संजीव कुमार सिंह यहां हो रहे निर्माणकार्य (सिविल मामलों) के इंचार्ज थे और उनकी मदद के लिए मैनेजर भावेश पी. मेहता को नियुक्त किया गया था।
सीबीआई को जांच में पता चला कि एजीएम संजीव कुमार सिंह ने अन्य अधिकारी आैर कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग किया। मेज़रमेंट के रिकॉर्ड में हेराफेरी की, काम की गुणवत्ता से समझौता किया, बगैर मंज़ूरी के दायरे से ज़्यादा काम किए, कार्यादेश में बताई गई चीज़ों के लिए तय सीमाओं से हटकर काम किया। असल में किए गए काम की कीमत 3 करोड़ 50 लाख 11 हजार 669.19 थी, लेकिन गलत मेजरमेंट के आधार पर 4 करोड़ 65 लाख 37 हजार 257.80 का भुगतान किया गया। यानी असल काम से 1 करोड़ 15 लाख 25 हजार 588.61 का ज़्यादा भुगतान हुआ था।
एडजस्टमेंट के बाद मे. रायसिंह एंड कंपनी पर 92 लाख 29 हजार 190 रुपए की वसूली निकली थी। एजीएम संजीव कुमार व अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की अनियमितता व जालसाजी के कारण सरकार को लाखों का नुकसान हुआ है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एजीएम संजीव कुमार सिंह, मे. रायसिंह एंड कंपनी और सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, हेराफेरी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है।
Created On :   4 July 2026 8:00 PM IST














