Nagpur News: हाई कोर्ट का कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को आदेश, कपास खरीद केंद्र समय पर शुरू करें

हाई कोर्ट का कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को आदेश, कपास खरीद केंद्र समय पर शुरू करें
  • किसान आएं न आएं, चिंता न करें
  • दो सप्ताह बाद सुनवाई

Nagpur News बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) को आदेश दिया कि वे कपास खरीद केंद्र समय पर शुरू करेंगे, इसका लिखित आश्वासन प्रस्तुत करें। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसान केंद्र पर आएं या न आएं, कपास खरीद केंद्र को समय पर शुरू रखना कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई रखी है।

किसानों को आर्थिक नुकसान का हवाला : ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संस्थान के श्रीराम सातपुते द्वारा दायर संबंधित जनहित याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने राज्य में कपास खरीद केंद्र समय पर शुरू न होने के कारण किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी। याचिकाकर्ता के अनुसार, सरकारी कपास खरीद केंद्र समय पर शुरू नहीं होने के कारण व्यापारी गारंटी मूल्य से कम कीमत पर कपास खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए दशहरा के शुभ अवसर पर राज्य में सभी तालुका स्तरों पर सरकारी खरीद केंद्र शुरू किए जाने चाहिए। इसी तरह, मांग की गई है कि कृषि उपज बेचने के बाद सात दिन के अंदर उसका पैसा किसान के बैंक खाते में जमा हो जाना चाहिए। याचिकाकर्ता श्रीराम सातपुते ने खुद ही पक्ष रखा।

किसानों को आर्थिक नुकसान का हवाला : ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संस्थान के श्रीराम सातपुते द्वारा दायर संबंधित जनहित याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने राज्य में कपास खरीद केंद्र समय पर शुरू न होने के कारण किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी। याचिकाकर्ता के अनुसार, सरकारी कपास खरीद केंद्र समय पर शुरू नहीं होने के कारण व्यापारी गारंटी मूल्य से कम कीमत पर कपास खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए दशहरा के शुभ अवसर पर राज्य में सभी तालुका स्तरों पर सरकारी खरीद केंद्र शुरू किए जाने चाहिए। इसी तरह, मांग की गई है कि कृषि उपज बेचने के बाद सात दिन के अंदर उसका पैसा किसान के बैंक खाते में जमा हो जाना चाहिए। याचिकाकर्ता श्रीराम सातपुते ने खुद ही पक्ष रखा।

Created On :   8 Aug 2025 12:10 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story