नागपुर खंडपीठ: हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए वरिष्ठता सूची पर शिक्षक को दी राहत

हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए वरिष्ठता सूची पर शिक्षक को दी राहत
  • जिला परिषद द्वारा 23 सितंबर 2024 को तैयार की गई हाईस्कूल शिक्षकों की वरिष्ठता सूची रद्द कर दी
  • याचिका जिला परिषद के शिक्षक जयप्रकाश गायधने ने दाखिल की थी

Nagpur News. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए भंडारा जिला परिषद द्वारा 23 सितंबर 2024 को तैयार की गई हाईस्कूल शिक्षकों की वरिष्ठता सूची रद्द कर दी है। इस फैसले से याचिकाकर्ता शिक्षक को बड़ी राहत मिली है। यह याचिका जिला परिषद के शिक्षक जयप्रकाश गायधने ने दाखिल की थी। याचिका के अनुसार, गायधने की नियुक्ति 1988 में सहायक शिक्षक (मिडिल स्कूल) के पद पर हुई थी। उन्होंने बाद में अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाते हुए 2001 और 2003 में बी.एड. की डिग्री हासिल की।

गायधने का तर्क था कि नियमों के अनुसार वरिष्ठता तय करते समय बी.एड. की डिग्री प्राप्त करने की तिथि को आधार माना जाना चाहिए। इसके बावजूद जिला परिषद ने उनकी वरिष्ठता 2012 से गिनी, जब उन्हें हाईस्कूल शिक्षक के पद पर पदोन्नत दिखाया गया। उन्होंने इस प्रक्रिया को नियमों और सेकंडरी स्कूल कोड के विरुद्ध बताते हुए आपत्ति दर्ज की थी।

जिला परिषद का कहना था कि वरिष्ठता सूची केवल नियुक्ति की तारीख के आधार पर तैयार की जाती है और बी.एड. योग्यता बाद में प्राप्त होने पर वरिष्ठता उसी दिनांक से गिनी जाती है।

हालांकि, न्यायमूर्ति मुकुलिका जवलकर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ ने जिला परिषद के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिला परिषद के स्कूल भी सेकंडरी स्कूल कोड के अधीन आते हैं और वरिष्ठता तय करने में बी.एड. की तारीख ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि गायधने ने 2001 में ही बी.एड. की डिग्री प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी वरिष्ठता उसी आधार पर तय की जानी चाहिए। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 23 सितंबर 2024 की वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया और जिला परिषद, भंडारा को निर्देश दिया कि सेकंडरी स्कूल कोड के अनुसार नई वरिष्ठता सूची तैयार की जाए।

Created On :   17 Sept 2025 5:38 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story