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Nagpur News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 12 साल की कैद

- पड़ोसी ने घर में किसी के न होने पर किया कुकर्म
- बालिका को दी जान से मारने की धमकी
Nagpur News 11 वर्ष की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सत्र न्यायालय नागपुर ने दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही, जुर्माने की राशि न चुकाने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. सी. शेंडे ने यह फैसला दिया है।
इस मामले में काेर्ट ने आरोपी सचिन कुकडे (उम्र 42) दोषी ठहराया है। यह घटना बुटीबोरी पुलिस थाने के अंतर्गत 25 मई 2023 को घटी थी। पीड़िता के माता-पिता काम से बाहर गए थे। जब कि उसका बड़ा भाई घर पर मौजूद नहीं था। आरोपी पीड़िता के घर के पास ही रहता था। करीबन दोपहर 11.30 बजे की यह घटना थी। पीड़िता के घर पर अकेले होने का फायदा उठाकर, आरोपी घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस बारे में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पीडिता के घरवालों ने दायर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।
मामले पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें, सबूतों और गवाहों को ध्यान में लेते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से एड. दीपिका गवली ने पैरवी की।
Created On :   1 Jun 2025 7:31 PM IST