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Nagpur News: नागपुर का वह 188 साल पुराना हेरिटेज पेड़ अब अजेय

- मनपा को लगाई फटकार पे
- ड़ को बचाएं, अन्यथा इमारत ही न बनाएं
Nagpur News पांचपावली में ई-लाइब्रेरी परिसर स्थित 188 साल पुराने बरगद के पेड़ को काटने के बजाय स्थानांतरित करने की योजना है। हाई कोर्ट ने इस हेरिटेज पेड़ को बचाने के लिए इमारत के निर्माण योजना में बदलाव करने का सुझाव दिया है। इसके बावजूद, मनपा इस पेड़ के प्रत्यारोपण पर अड़ी है। मनपा के इस रवैये पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। साथ ही मौखिक तौर कहा या तो पेड़ को बचाएं, अन्यथा इमारत ही न बनाएं।
1,374 पेड़ों की कटाई : वृक्ष संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना नागपुर शहर में विकास परियोजनाओं के लिए 1,374 पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव पर आपत्ति जताने वाली एक जनहित याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की खंडपीठ के समक्ष हुई।
विशेषज्ञों की भी राय ली : पांचपावली के ठक्कर ग्राम क्षेत्र में मनपा द्वारा बनाई जा रही ई-लाइब्रेरी के निर्माण में यह 188 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ बाधा बन रहा है। इसे काटने के बजाय स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि प्रत्यारोपण के बाद इस पुराने पेड़ के जीवित रहने की गारंटी क्या है, और इस पर आपत्ति दर्ज की। इसलिए, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर विकल्प सुझाने का आदेश दिया था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद पेड़ के लिए रिटेंशन वॉल बनाने का सुझाव दिया था। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया था कि यदि ग्राउंड फ्लोर पार्किंग के लिए आरक्षित है, तो पेड़ को प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता नहीं है।
अगली सुनवाई 1 अगस्त को : इसके बावजूद, बुधवार की सुनवाई में मनपा ने पेड़ के प्रत्यारोपण पर जोर दिया। मनपा ने कोर्ट को बताया कि इस स्थान पर तीन मंजिला ई-लाइब्रेरी बनाई जा रही है, और अब तक 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में, निर्माण कार्य में बाधा बन रहे पेड़ को प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता पर मनपा अड़ा रहा। इस पर कोर्ट ने मनपा को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह पेड़ प्लॉट के मध्य में नहीं, बल्कि एक कोने में है, इसलिए निर्माण कार्य में कोई विशेष अड़चन नहीं आएगी। प्रस्तावित योजना में थोड़ा सुधार करने पर पेड़ को प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी, यदि आप केवल पार्किंग, कैंटीन और आउटडोर सीटिंग के लिए इस पेड़ को काटना या हटाना चाहते हैं, तो मजबूरन कोर्ट को आदेश पारित करना पड़ेगा। कोर्ट ने मनपा को जवाब देने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई शुक्रवार, 1 अगस्त को निर्धारित की। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. मृणाल चक्रवर्ती और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।
Created On :   31 July 2025 5:22 PM IST