Nagpur News: नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालकर चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट, अब उठा सवाल

नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालकर चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट, अब उठा सवाल
  • सवाल : कड़ी कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं अफसर?
  • 28 को दिया नोटिस, सील या ध्वस्त करने का अधिकार
  • अब तक सिर्फ 2 के खिलाफ ही एक्शन

Nagpur News. शहर में बड़ी संख्या में कानूनी प्रक्रिया और नियमों का उल्लंघन कर रूफटॉप होटलों एवं रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है। अमरावती रोड, रामदासपेठ, वर्धा रोड सहित कुछ अन्य इलाकों में रूफटॉप होटलों और रेस्टोरेंट में सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर विधानसभा में भी समय-समय पर मामला उठता रहा है। मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी ने करीब 10 माह पहले 6 जोन में करीब 28 रूफटॉप होटलों पर कार्रवाई के लिए आदेश दिया था, लेकिन अब तक केवल को 2 होटलों के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की गई है। अग्निशमन विभाग के मुताबिक 28 होटलों को चरणबद्ध रूप में अग्निशमन नियमावली में नोटिस जारी किया जा चुका है। बड़ा सवाल यह है कि अग्निशमन विभाग के साथ ही जोन के सहायक आयुक्त कड़ी कार्रवाई को लेकर पहल करने से क्यों कतरा रहे हैं?

नोटिस भेजा गया : 28 रूफटॉप रेस्टोरेंट को खतरनाक और असुरक्षित मान कर मनपा के अग्निशमन विभाग से महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेविंग मेजर्स एक्ट 2006 संशोधित 2023 की धाराओं के तहत नोटिस दिया गया था। अधिनियम की धारा 6 में अग्निशमन उपकरणों का अभाव होने पर 28 रूफटॉप होटल, धारा 8 (1) में असुरक्षित इमारत के रूप में, 12 रूफटॉप होटल, धारा 8 (2) में असुरक्षित इमारत को खाली करने के लिए 9 रूफटॉप होटल, धारा 8 (2) (ब) में पुलिस की सहायता से इमारत खाली कराने के लिए 5 रूफटॉप होटल और धारा 40 के तहत 2 रूफटॉप होटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आरंभ की गई है।

सुरक्षा इंतजामों में कमी पाई गई है

प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मनपा सुनील डोकरे ने बताया कि शहर में 28 रूफटॉप होटलों को अग्निशमन सुरक्षा इंतजामों में कमी पाई गई है। इसके तहत अग्निशमन सुरक्षा के लिए सभी को नोटिस जारी किया गया है। 2 होटलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर न्यायालय में भेजा गया है, जबकि अन्य 26 के खिलाफ प्रक्रिया की जा रही है। प्राथमिक तौर पर 7 होटलो में सुरक्षा इंतजाम किया जा चुका है।

जोन रूफटॉप

मंगलवारी 11

हनुमान नगर 08

लक्ष्मी नगर 06

धंतोली 01

नेहरू नगर 01

सतरंजीपुरा 01

कुल 28

सील या ध्वस्त करने का अधिकार

बता दें कि पिछले साल अक्टूबर माह में मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी ने 6 जोन में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे रूफटॉप होटलों एवं रेस्टोरेंट में सहायक आयुक्तों को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया था। जोन के सहायक आयुक्तों को अपने-अपने जोन अंतर्गत असुरक्षित रूप में संचालित रूफटॉप होटलों के खिलाफ महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 की धारा 52 से 55 में कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इन धाराओं में अवैध रूप से संचालित होटलों को ध्वस्त या सील करने का अधिकार होता है। दूसरी ओर अग्निशमन विभाग ने भी पिछले माह करीब 15 से अधिक रूफटॉप होटलों को नोटिस दिया था। बावजूद इसके जोन कार्यालयों और अग्निशमन विभाग से सील करने और ध्वस्त करने की कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। ऐसे में शहर में रूफटॉप होटलों में आने वाले नागरिकों की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

Created On :   2 Aug 2025 5:46 PM IST

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