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Nagpur News: नागपुर दंगों के सात आरोपियों को हाई कोर्ट की खंडपीठ से मिली जमानत

- 17 मार्च को दंगे हुए थे
- बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जमानत मंजूर की
Nagpur News. महल क्षेत्र में 17 मार्च को हुए दंगों के सात आरोपियों को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जमानत मंजूर की है। मो. राहील जाकिर खान, मो. यासिर साकिब खान (उम्र 21, दोनों निवासी गंजीपेठ रोड, भालदरपुरा), मो. मुज्जमिल अंसारी (उम्र 31, निवासी मोमिनपुरा), अशफाक उल्ला खान अमिमुल्ला खान, मो. इकबाल इस्माइल अंसारी सहित सात आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। कनिष्ठ अदालत ने उनके जमानत आवेदन खारिज कर दिए, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आवेदन के अनुसार, महल क्षेत्र में हुए उपद्रव में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में फहीम शमीम खान (38, निवासी संजयबाग कॉलोनी) सहित सैकड़ों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के उनकी गिरफ्तारी की। पुलिस ने केवल गुप्त जानकारी का आधार लिया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना के मुख्य साजिशकर्ता फहीम खान की सनी यूथ फोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप के वे सदस्य नहीं हैं, और पहचान परेड में भी उनकी पहचान नहीं हुई। इसलिए, आरोपियों ने जमानत मंजूर करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था। आरोपियों की ओर से एड. श्रीरंग भांडारकर, एड. आसिफ कुरेशी, एड. रफीक अकबानी आदि ने पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से मुख्य सरकारी वकील तथा वरिष्ठ विधिज्ञ देवेन चौहान ने पक्ष रखा।
Created On : 25 Jun 2025 5:56 PM IST