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अदालत: स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 21 दिसंबर को हो मतगणना

- सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 21 दिसंबर को हो मतगणना
- स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर निर्देश
New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव की मतगणना 21 दिसंबर को ही होनी चाहिए। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी, 2026 तक संपन्न कराने का आदेश दिया था। राज्य में 2 दिसंबर को 264 नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव हुए थे। हालांकि, सही समय पर राज्य चुनाव आयोग ने कुछ नगर पालिकाओं और वार्डों में मतदान 20 दिसंबर तक टाल दिया था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए सभी जगहों के नतीजे एक ही दिन में घोषित करने का आदेश दिया था। दूसरी ओर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को मतगणना का आदेश दिया था।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट और उसकी अलग-अलग बेंच के आदेश पर आपत्ति उठाई गई थी। याचिका में चुनाव नतीजे जल्द घोषित करने की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाला बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए साफ किया कि चुनाव नतीजे 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिया कि हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिक या पीठ के आदेश की वजह से चुनाव टाले न जाएं।
Created On :   5 Dec 2025 8:01 PM IST












