पीओपी मूर्ति खरीदी-बिक्री और संग्रहण पर 10 हजार दंड

पीओपी मूर्ति खरीदी-बिक्री और संग्रहण पर 10 हजार दंड
  • पीओपी मूर्ति पर सख्ती
  • खरीदी-बिक्री और संग्रहण पर 10 हजार का फाइन

डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर में प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी मूर्ति की खरीदी, बिक्री तथा संग्रहण पर पाबंदी लगा दी गई है। अवैध खरीदी, बिक्री अथवा संग्रहण करने पर मूर्तियां जब्त कर संबंधितों पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी एक परिपत्रक जारी कर प्रशासन से पीओपी मूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश पर अमल करने के निर्देश दिए।

पंडाल का अनुमति शुल्क माफ : गणेश मंडल के पंडाल का अनुमति शुल्क माफ किया गया है। इससे पहले आवेदन पड़ताल व िनरीक्षण शुल्क 200 रुपए और डिपॉजिट रकम 1 हजार से 5 हजार रुपए लिया जाता था, उसे पूरी तरह माफ कर दिया है। पंडाल के लिए अग्निशमन विभाग का शुल्क, उद्यानखोत, निजी भूखंड पर लिया जानेवाला शुल्क भी पूरी तरह माफ किया गया है।

मूर्तिकारों की डिपॉजिट मात्र 500 रुपए

पारंपरिक मूर्तिकार संघ की मांग पर डिपॉजिट रकम 5 हजार से घटाकर 500 रुपए की गई है। मूर्तिकारों को बिक्री के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। 10 बॉय 10 फीट क्षेत्रफल के पंडाल बनाकर दिए जाएंगे। मूर्तिकारों से पंडाल शुल्क प्रति दिन 1 हजार रुपए लिया जाएगा।

मनपा के सभी जोन में मूर्ति स्वीकार केंद्र मनपा के सभी जोन में मूर्ति स्वीकार केंद्र खोले जाएंगे। इनके सम्मानपूर्वक विसर्जन की व्यवस्था मनपा की ओर से की जाएगी।

4 फीट से ऊंची मूर्ति का कोराडी में विसर्जन : सार्वजनिक गणेश मंडलों से 4 फीट तक ऊंची या चौड़ी मूर्ति स्थापन करने का आह्वान किया गया। 4 फीट तक आकार की मूर्तियों का विसर्जन के लिए शहर में जगह-जगह कृत्रिम तालाबों का इंतजाम किया जाएगा। 4 फीट से ऊंची मूर्तियों के विसर्जन की व्यवस्था कोराडी के कृत्रिम तालाब की जाएगी। घरेलू गणेश मूर्ति 2 फीट के आकार की बैठाने व घर पर ही विसर्जन को प्राथमिकता देने व सजावट के लिए प्रतिबंधित प्लास्टिक व थर्माकोल का इस्तेमाल टालने का आह्वान किया गया।

Created On :   7 Sept 2023 5:48 PM IST

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