हाईकोर्ट: पुलिस आत्महत्या के मामले में उचित निर्णय लें, पुलिस अधीक्षक को आदेश

पुलिस आत्महत्या के मामले में उचित निर्णय लें, पुलिस अधीक्षक को आदेश
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डिजिटल डेस्क, नागपुर. पुलिस आत्महत्या के मामले की जांच करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नगापुर खंडपीठ में फौजदारी याचिका दायर की गई है। इस पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने फौजदारी याचिका को ही निवेदन मानकर गड़चिरोली पुलिस अधीक्षक को उचित निर्णय लेने के आदेश दिए है। पुलिस अधीक्षक को तीन माह के भीतर क्या निर्णय लिया है इस बारे में याचिकाकर्ता को बताना है। मृतक पुलिस हवलदार के पिता अशोक भैसारे ने यह याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार अहेरी पुलिस स्टेशन में कार्यरत हितेश भैसारे ने 25 अपैल 2022 को आत्महत्या की थी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी जा रही तकलीफ के चलते आत्महत्या करने की बात हितेश ने सुसाइट नोट में लिखी थी। मृतक के पिता ने इस मामले में अहेरी पुलिस ठाणे में शिकायत दर्ज की थी। साथ ही पुलिस अधीक्षक को शिकायत और निवेदन भी दिया था। लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नही की गई। इस लिये अशोक भैसारे ने याचिका दायर कर मामले की जांच कर दोषियाें पर कार्रवाई करने के आदेश देने की कोर्ट से मांग की। न्या. नितिन सांबरे ओर न्या. वाल्मिकी मेनेझेस के सुनवाई हुई। न्यायालय ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर पुलिस अधीक्षक को मामले में उचित निर्णय लेने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से एड. ए. डी. रामटेके ने पक्ष रखा, तो सरकार की ओर से एड. एस. एस. डोईफोडे ने पैरवी की।


Created On :   19 Sept 2023 4:56 PM IST

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