कार्रवाई: ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले 15 यात्रियों पर कार्रवाई

ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले 15 यात्रियों पर कार्रवाई
15 यात्री ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़ाए

डिजिटल डेस्क, नागपुर। इन दिनों दीपावली के चलते ट्रेनों में भारी भीड़ है। ऐसे में कुछ यात्री ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं, जो नियम विरुद्ध है। इसके खिलाफ दपूम रेलवे नागपुर मंडल की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान 15 यात्री ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े गए, उन पर कार्रवाई की गई। कई यात्री ट्रेन में पटाखे, केरोसिन, पेट्रोल, गैस सिलेंडर आदि ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाते हैं, जिसके कारण ट्रेन में आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। हाल ही में भारतीय रेलवे में इस तरह की घटनाएं हो भी रही हैं, जिससे यात्रियों की जान को खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड से आदेश पर सभी जोन अंतर्गत मंडल स्तर पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले यात्रियों पर कार्रवाई की जा रही है।

धूम्रपान करने वालों पर भी मामला दर्ज : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल की ओर से मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों तथा मंडल से गुजरने वाली गाड़ियों में विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस जागरूकता एवं सघन जांच अभियान के दौरान 30 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 15 यात्रिी कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल तथा पटाखे लेकर यात्रा करने के साथ पेंट्रीकार की जांच के दौरान गैस सिलेंडर पाए जाने पर रेल नियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान 49 धूम्रपान के मामले तथा 3029 बिना लगेज बुकिंग के मामले भी दर्ज किए गए और 83 अनधिकृत वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

मध्य रेलवे ने आरपीएफ को किया सतर्क : मध्य रेलवे नागपुर मंडल की ओर से भी विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। जिसके लिए आरपीएफ को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। डीआरएम तुषार कांत पाण्डेय ने शुक्रवार को पत्र परिषद में जानकारी देते हुए कहा कि, स्पेशल ड्राइव को 28 नवंबर तक बढ़ाया गया है। गाड़ियों में डॉग स्क्वॉड आदि के माध्यम से जांच चल रही है। ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

क्या कहता है, नियम : रेलगाड़ियों में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील/विस्फोटक (गैस सिलेंडर, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पटाखा) आदि लेकर यात्रा न करें, इससे बडी दुर्घटना हो सकती है और लोगों की जान-माल का नुकसान भी हो सकता है। रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील/विस्फोटक सामान लेकर चलना धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है, ऐसा करते हुए पाए जाने पर तीन साल करावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।

मध्य रेलवे नागपुर मंडल की कार्रवाई : एक नवंबर से 7 नवंबर तक कोचों में आग का पता लगाने/दमन करने की प्रणाली की जांच करने के लिए एक अभियान में कुल 35 ट्रेनों और 106 कोचों की जांच की गई। ज्वलनशील सामग्री के लिए पार्सल वैन के निरीक्षण के लिए एक अलग अभियान 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चला, जिसमें कुल 131 वैन/एसएलआर/वीपीएस की जांच की गई। डॉग स्क्वॉड की सहायता से आरपीएफ द्वारा लगेज की जांच की जा रही है।

Created On :   18 Nov 2023 5:35 PM IST

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