जिले में डेंगू से मौत नहीं, हाई कोर्ट में मनपा का दावा

जिले में डेंगू से मौत नहीं, हाई कोर्ट में मनपा का दावा
  • 1800 संक्रमितों की दी जानकारी
  • नियंत्रण पाने निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर. जिले में डेंगू से एक भी मरीज की मौत नहीं होने का दावा मनपा प्रशासन ने हाई कोर्ट में किया है। इस दावे को गलत साबित करने के लिए याचिकाकर्ता अ‍ॅड. तेजल आग्रे ने हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में बुधवार को पुर्सिस आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में जुलाई और अगस्त माह में जिले में डेंगू से मरीजों की मौत होने का दावा किया गया। इस दावे की पुष्टि के लिए समाचार-पत्रों की कटिंग भी प्रस्तुत की गई है। न्यायमूर्ति अतुल चांदूरकर और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी ने मनपा को इस मामले में ध्यान देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

1800 संक्रमितों की दी जानकारी

पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने डेंगू, मलेरिया के संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश मनपा प्रशासन को दिया है। शहर में पिछले 1 माह में डेंगू और मलेरिया का तेजी से संक्रमण बढ़ा है। अब तक करीब 1800 मरीजों को संक्रमित पाया गया है। प्रशासन की अनदेखी के चलते डेंगू और मलेरिया बढ़ रहा है। उपाय योजना के तौर पर मनपा ने स्लम बस्तियों स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर फवारणी (फॉगिंग) करने, शहर में सफाई कराने की मांग जनहित याचिका के माध्यम से एड. तेजल आग्रे ने हाई कोर्ट में की है।

कहा-अन्य कारणों से मौत : हाई कोर्ट ने प्रशासन को तत्काल उपाय योजना करने का आदेश भी दिया है। ऐसे में जिले में डेंगू से एक भी मौत नहीं होने की जानकारी प्रशासन ने दी है। चार संदिग्ध मरीजों की डेंगू से मृत्यु का संदेह जताया गया था, लेकिन मृत्यु अन्वेषण समिति ने मरीजों के मेडिकल रिकार्ड को देखने के बाद अन्य कारणों से मौत मानी है। इस संबंध में बुधवार को मनपा ने शपथ-पत्र भी दायर किया है। मरीजों की मौत का निर्धारण विभागीय स्वास्थ्य उपसंचालक की अध्यक्षता वाली समिति ने किया है। समिति में मनपा के भी चिकित्सकों का समावेश है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की सूचनाओं पर तत्काल उपाय योजना करने की भी जानकारी मनपा ने शपथपत्र में दी है।

नियंत्रण पाने निर्देश : बरसात के दिन में स्लम बस्ती समेत जल-जमाव वाले इलाकों में मच्छर पैदा होने से डेंगू और मलेरिया का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में मनपा को तत्काल उपाय योजना कर बीमारी पर नियंत्रण पाने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है। न्यायालय में याचिकाकर्ता एड. तेजल आग्रे ने पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से एड. दीपक ठाकरे, मनपा की ओर से एड. सुधीर पुराणिक ने पक्ष रखा।


Created On :   7 Sept 2023 6:16 PM IST

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