- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- शहडोल
- /
- चेक में 10 हजार रुपए को 10 लाख...
चेक में 10 हजार रुपए को 10 लाख बनाकर निकाली रकम
धोखाधड़ी के दो आरोपियों को 5-5 साल की कैद, 30-30 हजार जुर्माना
डिजिटल डेस्क शहडोल । ट्रेंडिंग मार्केटिंग कंपनी में रुपये लगाने के नाम पर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से 10 हजार के चेक में 10 लाख बनाकर ठगी के दो आरोपियों को 5-5 वर्ष के कठोर करावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा के अनुसार फरियादी गोकुल उर्फ गोपी विश्वकर्मा निवासी ग्राम हेमगिरी उड़ीसा माह जून 2014 में ओपीएम अमलाई से सेवानिवृत्त हुआ था। पीएफ 10,80,702 रूपये बैंक में जमा किए थे। बैंक ने उसे चेक बुक दिया था। ट्रेंडिंग मार्केटिंग कपनी में काम करने वाले उसके बगल के गांव में रहने वाले मनोज प्रधान व बंटी उर्फ शेख समसुद्दीन ने दस हजार लगाने को कहा और बोले कि प्रत्येक माह 15 हजार का मुनाफा मिलेगा। वह सहमत हो गया। वे लोग वापस ग्राम बकहो आ गए। जहां अभियुक्त बल्लब, वेनुधर और मनोज प्रधान व शेख समसुद्दीन उसे घर आए। 14/11/2014 को 10,000 रुपये का चेक दिया, उसमें 10,000 की जगह 10,00,000 लिखकर कराए। कम पढ़ा लिखा होने से उसने साइन कर दिया। इसके बाद जब फरियादी ने बैंक से पैसे निकालना चाहा तो बैंक ने बताया खाते में पैसे नहीं है। तब इसकी शिकायत थाना अमलाई में की गई। थाना अमलाई में आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीकृत कर विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दोषी पाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायालय बुढ़ार द्वारा आरोपीगण बंटी उर्फ शेख शमसुद्दीन 32 वर्ष निवासी सुबलैया थाना सदर सुगरगढ, जिला सुंदरगढ उड़ीसा एवं मनोज प्रधान 30 वर्ष निवासी ग्राम झुलनवर थाना हिमगिरी, जिला सुंदरगढ उड़ीसा को धारा 420, 467, 468, 471 में 5-5 वर्ष का कारावास 30-30 हजार रुपये के अर्थदण्ड सेे दण्डित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में आरके नापित अपर लोक अभियोजक बुढ़ार द्वारा पैरवी की गई।
Created On :   20 Feb 2020 3:11 PM IST