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14 साल की बच्ची को हाईकोर्ट ने दी 24 सप्ताह के भ्रूण गर्भपात की इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म का शिकार एक 14 वर्षीय बच्ची को 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। जस्टिस बीपी धर्माधिकारी व जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे की बेंच ने यह अनुमति प्रदान करते हुए कहा कि नाबालिग बच्ची दुष्कर्म के चलते गर्भवति हुई है। जो कि उसके लिए गहरा मानसिक आघात साबित हो सकता है। यह उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। लिहाजा नाबालिग को गर्भपात की इजाजत प्रदान की जाती है।
नाबालिग बच्ची ने गर्भपात की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर पिछले महीने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को नाबालिग बच्ची की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के तहत मेडिकल बोर्ड ने बेंच के अपनी रिपोर्ट पेश की। जिसमें पीड़िता को गर्भपात कराने की सलाह दी गई थी।
नियमानुसार 20 सप्ताह से अधिक भ्रूण का गर्भपात कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है, लिहाजा पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद बेंच ने पीड़िता को गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी। गौरतलब है कि महानगर के मानखुर्द इलाके में रहनेवाली लड़की की शिकायत के आधार पर उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म व पास्को कानून के तहत मामला दर्ज किया है।
Created On :   3 Jan 2019 6:04 PM IST