विजय माल्या की संपत्ति का इस्तेमाल कर सकेंगे 15 बैंक, विशेष अदालत का फैसला 

15 banks will be able to use Vijay Mallyas property, special court verdict
विजय माल्या की संपत्ति का इस्तेमाल कर सकेंगे 15 बैंक, विशेष अदालत का फैसला 
विजय माल्या की संपत्ति का इस्तेमाल कर सकेंगे 15 बैंक, विशेष अदालत का फैसला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने 15 बैंकों के समूह को शराब करोबारी विजय माल्या की चल संपत्ति के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। साल 2016 में माल्या को भगौड़ा आर्थिक अपराध घोषित किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रिवेशन आफ मनी लांडरिंग कानून के तहत माल्या की कई चल संपत्ति जब्त की थी। जिसमें यूनाइटेड ब्रिवेरिज होल्डिंग लिमिटेड के शेयर भी शामिल हैं। 15 बैंकों के समूह में स्टेट बैंक आफ इंडिया सहित वे बैंक शामिल है जिन्होंने माल्या को कर्ज दिया था। 

गौरतलब है कि पिछले दिनों 15 बैंको के समूह ने कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि उन्हें माल्या की जब्त की गई चल संपत्ति के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। क्योंकि माल्या ने बैंक से लिए गए कर्ज का भुगतान नहीं किया है। इस आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने बैंक समूह को माल्या की चल संपत्ति के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। लेकिन इस आदेश पर 18 जनवरी तक रोक रहेगी। ताकि माल्या के वकील इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सके।

माल्या की ओर से पैरवी करनेवाले वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि उन्हें अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली है। आदेश की प्रति मिलने के बाद साफ होगा कि आदलत ने बैंकों को संपत्ति के इस्तेमाल की इजाजत दी है कि नहीं । माल्या पर मनी लांडरिंग कानून के तहत आरोप लगाए गए है। माल्या पर बैंक के 6 हजार करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान न करने का भी आरोप है। 

 

Created On :   1 Jan 2020 2:44 PM GMT

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