नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को बीस साल की कैद

20 years of imprisonment for two accused of rape with minor girl
नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को बीस साल की कैद
नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को बीस साल की कैद

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने बलात्कारियों को बीस-बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक-एक हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दण्डित किया है। 6 वर्ष की नाबालिग को विवाह समारोह में छोड़ने के बहाने से गाड़ी में बैठाया और उसके साथ बलात्कारियों ने सामूहिक बलात्कार किया। इसके साथ ही उसे डराया और धमकाया कि यदि इसकी शिकायत की, तो जान से मार देंगे। पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करायी और न्यायालय में सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को बीस-बीस वर्ष की सजा दी गई है।

यह था पूरा मामला
अपर लोक अभियोजक हरिओम बागरे ने बताया कि 30 मई 2016 की शाम 16 वर्षीय नाबालिग अपने परिचित महिलाओं के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। नाबालिग महिलाओं से पीछे छूट गई। रास्ते में 42 वर्षीय पंचलाल कुमरे और 27 वर्षीय शनिलाल धुर्वे मिले। जिन्होंने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया। जान से मारने की धमकी देकर उन्होंने उसे जबरन अपने साथ कुआं बादला के जंगल में ले गए और यहां सामूहिक दुष्कर्म किया।

सुनवाई के बाद दोषी करार दिया
पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। जिसके बाद थाने पहुंची पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय जुन्नारदेव में पेश किया। न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने इस मामले की सुनवाई कर आरोपियों को दोषी करार दिया। परिजनों का कहना है कि ऐसे आरोपियों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं कि दोषियों को सजा तो मिली।

इन धाराओं में सुनाई सजा-
न्यायाधीश ने आरोपियों को धारा 376 घ में बीस-बीस साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड, धारा 363 में तीन साल और धारा 366 में पांच साल के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

 

Created On :   1 Feb 2019 10:11 AM GMT

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