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276 स्कूलों को मिलेगा 20 फीसदी अनुदान का ला, शासनादेश की शर्तों में हुआ संशोधन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के 276 प्राथमिक स्कूलों, 1031 कक्षाओं के 2851 शिक्षकों, 128 माध्यमिक स्कूलों के 798 कक्षाओं के 2160 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और 1761 उच्च माध्यमिक स्कूलों के 598 कक्षाओं व 1929 अतिरिक्त शाखाओं के 9884 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अनुदान का लाभ 1 नवंबर 2020 से लागू माना जाएगा। जबकि वर्तमान में 20 प्रतिशत अनुदान लेने वाले 2417 स्कूलों और 4561 कक्षाओं के 28 हजार 217 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को और 20 प्रतिशत अनुदान भी 1 नवंबर 2020 से लागू होगा। इससे इन स्कूलों के शिक्षकों को अब 40 प्रतिशत अनुदान मिलने लगेगा।
प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा विभागने स्कूलों को अनुदान देने के लिए 13 सितंबर 2019 के शासनादेश की शर्तों में संशोधन किया है। इस संबंध स्कूली शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार कोरोना महामारी की परिस्थिति बरकरार होने तक बायोमेट्रिक प्रणाली स्थगित रहेगी। कोरोना संकट के बाद हाजिरी बायोमेट्रिक प्रणाली से अनिवार्य होगी। अनुदान के लिए प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों और कक्षाओं की जांच करके शिक्षा आयुक्त को प्रस्ताव भेजना होगा। यह प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद स्कूली शिक्षा विभाग के माध्यम से जांच की जाएगी।
अनुदान के लिए पात्र होने संबंधी सरकार को भेजा गया प्रस्ताव अपात्र पाया गया तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस मूल्यांकन में पात्र पाए जाने वाले स्कूलों की सूची स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से जांच के बाद घोषित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि जो स्कूल अनुदान के लिए पात्र के रूप में घोषित हुए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि उस स्कूल को अनुदान का अधिकार प्राप्त हो गया है। अनुदान पात्र घोषित किए गए स्कूलों को अनुदान मंजूर करने का स्वेच्छाधिकार सरकार का है। राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए समय-समय पर उपलब्ध होनेवाले आर्थिक संसाधनों और जरूरतों के हिसाब से अनुदान मंजूर करने का फैसला सरकार लेगी।
Created On :   4 Dec 2020 7:51 PM IST