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खरीदार को फ्लैट न देने वाले बिल्डर को तीन साल की सजा, कंज्यूमर फोरम कोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। खरीदार को फ्लैट देने से जुड़े आदेश पर अमल न करने के चलते एक बिल्डर को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बिल्डर ने जानबूझकर आदेश की अवहेलना की है। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एपी भंगाले और सदस्य एसके ककडे की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि एसडी कंस्ट्रक्शन के मालिक शेखर दादरकर ने आयोग के 2016 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है। अपने फैसले में आयोग ने बिल्डर को निर्देश दिया था कि शिकायतकर्ता अरुण केजरीवाल को तीन महीने के अंदर फ्लैट का कब्जा दिया जाए। केजरीवाल ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया लेकिन बिल्डर अंतिम फैसले पर अमल करने में नाकाम रहा।
फ्लैट न देने वाले बिल्डर को तीन साल की सजा
आयोग ने 18 अप्रैल को दिए अपने आदेश में कहा कि दादरकर को जेल भेजने के लिए हिरासत में लिया जाए। अगर आरोपी पैनल के 20 सितंबर 2016 के फैसले का पालन करता है तो उसे जेल से रिहा किया जाएगा। पैनल ने पाया कि दादरकर ने शिकायतकर्ता को धोखा देने के मकसद से वह फ्लैट किसी और को बेच दिया था। आयोग ने दादरकर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाया और उसे तीन साल साधारण कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
Created On :   24 April 2019 10:17 PM IST