48 किलो पॉलिथीन जब्त कर वसूला 2500 रुपए का जुर्माना

48 kg polythene seized and fined 2500 rupees
48 किलो पॉलिथीन जब्त कर वसूला 2500 रुपए का जुर्माना
शहडोल 48 किलो पॉलिथीन जब्त कर वसूला 2500 रुपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क शहडोल प्रतिबंध के बावजूद अमानक स्तर के पॉलिथीन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। अमानक पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल तथा नगर पालिका ब्यौहारी के संयुक्त दल द्वारा ४ फरवरी को व्यवसायिक क्षेत्रों में छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान 48 किलो ग्राम पॉलीथिन जब्त करते हुए 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। स्थानीय मार्केट में सचिन ट्रेडर्स, प्रमोद किराना एवं रिमहा स्टोर से पॉलिथीन जब्त की गई। पॉलीथीन के संबंध में स्थानीय दुकानदारों, नागरिकों एवं ग्राहकों को जागरूक भी किया गया। साथ ही पॉलीथीन के विकल्प के रूप में सैकड़ो वैकल्पिक बैग वितरित किये गये। कार्रवाई दल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ट वैज्ञानिक जीके बैगा, बीएम पटेल, मानस साहू, राजेश सिंह एवं नगर पालिका ब्यौहारी के स्वच्छता निरीक्षक सौरव वर्मा, रज्जाक खान नगर पालिका स्टाफ  तथा पुलिस बल उपस्थित रहा। 
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ट वैज्ञानिक बीएम पटेल ने बताया कि जनवरी और जुलाई के बाद से देश सहित प्रदेश में सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णत: प्रतिबंधित कर देगी। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने वाले चिह्नित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के दायरे से बाहर के प्लास्टिक कचरे को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिकों द्वारा विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के चलते एकत्र कर उसका पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन किया जाना चाहिए। 
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ट वैज्ञानिक जीके बैगा ने बताया कि पहले चरण में 1 जनवरी से पूर्ण प्रतिबंध की शुरूआत हो चुकी है। इस चरण में कुछ प्लास्टिक की चीजें जैसे प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और कैंडी स्टिक बैन होंगी। दूसरे चरण में एक जुलाई 2022 से प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग, पैकिंग, फिल्म्स, सिगरेट के पैकेट आदि चीजों पर प्लास्टिक पर बैन लगेगा। पहले उन वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से बैन किया जाएगा जिनका विकल्प आसानी से उपलब्ध हो सके।

Created On :   5 Feb 2022 3:31 PM IST

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