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बगैर अनुज्ञा के मंडी से पार हो रहा था 50 क्विंटल चना - मंडी निरीक्षक की कार्रवाई, लगाया 20 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। कृषि उपज मंडी से बगैर अनुज्ञा पार हो रहे 50 क्विंटल चना को मंडी टीम ने जब्त कर कार्रवाई की। 22 जुलाई को रात में मुख्य गेट से वाहन जा रहा था जहां मौके पर उपस्थित कर्मचारी ने उससे जानकारी ली तो पहले खाली ट्रक बताया गया। बाद में जांच करने पर उक्त वाहन में 50 क्विंटल चना भरा हुआ था जिसकी अनुज्ञा नहीं थी। जांच में पाय गया कि वाहन बिना अनुज्ञा के चने का परिवहन किया जा रहा था। मौके पर कृषि उपज मंडी टीम ने कार्रवाई करते हुए पांच गुना मंडी शुल्क 14 हजार 515 रुपए, निराश्रित शुल्क 1935 रुपए और प्रशमन शुल्क 3 हजार रुपए कुल 19 हजार 450 रुपए वसूल किया। यह कार्रवाई सहायक उपनिरीक्षक आकाश जायसवाल द्वारा की गई।
एसडीएम ने ली बैठक, दिए निर्देश
कृषि उपज मंडी के भारसाधक अधिकारी एसडीएम अतुल सिंह ने बैठक लेकर मंडी के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने किसानों को सुविधाएं देने के अलावा मंडी शेड से हो रही चोरी को लेकर नाराजगी जताई। यहां उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी में दो थानों के बराबर कर्मचारी है इसके बावजूद मंडी शेड से अनाज जाना गलत है। कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारी और कर्मचारी-अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने एक कर्मचारी के अनुपस्थित पाए जाने पर एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।