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सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली छात्रा के परिजन को मिलेगा मुआवजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की ठाणे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली 11वीं की एक छात्रा के अभिभावकों को मुआवजे के रूप में आठ लाख 40 हजार रुपए प्रदान किया है। मुआवजे की मांग को लेकर छात्रा के माता-पिता ने ट्रिब्युनल में दावा दायर किया था। ट्रिब्युनल के चेयरमेन विनय जोशी के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली लड़की के अभिभावकों ने कहा कि उनकी बेटी तेजश्री पवार पढ़ाई में काफी होनहार थी। वह मुंबई के खालसा कॉलेज में विज्ञान संकाय से कक्षा 11 वीं में पढ़ाई कर रही थी। इसके अलावा उनकी बेटी की खेल में काफी रुची थी। वो बासकेट बाल की अच्छी खिलाड़ी थी। उसने जिला स्तर की कई प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और जीत हासिल की थी।
बचाव पक्ष की दलील
पवार के अभिभावकों की ओर से दायर किए गए दावे के मुताबिक 24 अक्टूबर 2013 को अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल सायन से भिवंडी आ रही थी। वह मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठी थी। इस बीच तेज रफ्तार से आ रहे एक टेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। जिससे तेजश्री गिर गई और इस हादसे में चोट लगाने के कारण तेजश्री की मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान टेलर के मालिक ने दावा किया कि मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। वो तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तेजश्री के दोस्त ने इसका खंडन किया।
ट्रिब्युनल ने सुनाया फैसला
मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्युनल ने कहा कि तेजश्री एक होनहार छात्र थी। वह भविष्य में बड़ा मुकाम हासिल कर सकती थी। लेकिन इस हादसे के चलते ऐसा नहीं हो पाया। ट्रिब्युनल के अनुसार ट्राला चालक को सड़क पर चलनेवाले राहगीर और छोटे वाहन का ध्यान रखना चाहिए। ट्रिब्युनल ने तेजश्री की शिक्षा को देखते हुए उसकी आय आठ लाख चालिस हजार रुपए तय की। इस तरह से ट्रिब्युनल ने छात्रा के माता-पिता को मुआवजे के रुप में आठ लाख चालिस हजार रुपए देने का निर्देश दिया।
Created On :   19 Dec 2017 9:26 PM IST