निजी और ट्रस्ट के अस्पतालों में 80 प्रतिशत बेड आरक्षण की अवधि तीन महीने बढ़ाई- टोपे

80% bed reservation period in private and trust hospitals extended by three months - Tope
निजी और ट्रस्ट के अस्पतालों में 80 प्रतिशत बेड आरक्षण की अवधि तीन महीने बढ़ाई- टोपे
निजी और ट्रस्ट के अस्पतालों में 80 प्रतिशत बेड आरक्षण की अवधि तीन महीने बढ़ाई- टोपे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में सभी निजी और ट्रस्ट के अस्पतालों में कोरोना व अन्य मरीजों के उपचार के लिए 80 प्रतिशत बेड आरक्षित करने के फैसले की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास ने इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी की है। बुधवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी। टोपे ने कहा कि इस फैसले से निजी और ट्रस्ट के अस्पतालों में सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मरीजों का उपचार करना बंधनकारक होगा। टोपे ने कहा कि अस्पतालों में बेड आरक्षित करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। जबकि मनपा क्षेत्र में आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है। जबकि प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य सेवा सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे को शिकायतों के निपटारे के लिए प्राधिकृत किया गया है।

टोपे ने कहा कि अधिसूचना में पीपीई कीट की दर भी निश्चित की गई है। सामान्य वॉर्ड में पीपीई कीट इस्तेमाल पर प्रति दिन 600 रुपए और आईसीयू व वेंटिलेटर की व्यवस्था वाले बेड वार्ड में 1200 रुपए वसूला जा सकेगा। टोपे ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों से मनमानी पद्धति से फीस वसूलने की शिकायतें complaints.healthcharges@jeevandayee.gov.in पर ईमेल की जा सकती हैं।  

 

Created On :   2 Sept 2020 9:05 PM IST

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