सड़क हादसे में बाईकर की मौत, घरवालों को मिलेंगे 21 लाख रुपए

A biker died in road accident, family will get 21 lakh rupee componsation
सड़क हादसे में बाईकर की मौत, घरवालों को मिलेंगे 21 लाख रुपए
सड़क हादसे में बाईकर की मौत, घरवालों को मिलेंगे 21 लाख रुपए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक बाइक सवार के परिवार वालों को मुआवजे के रुप में 21 लाख 99 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। मुआवजे की रकम सड़क दुर्घटना की वजह बने कार चालक के मालिक व बीमा कंपनी को साढ़े 7 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करनी होगी।

मामला SNDT विश्वविद्यालय में चपरासी के रुप में कार्यरत सुधाकर राणे से जुड़ा है। जो साल 2012 में बाइक से मुंबई-गोवा हाइवे से कही जा रहे थे। तभी गलत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को धक्का मार दिया। राणे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले को लेकर पंचनामा किया और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया।

इस बीच राणे के घरवालों ने मुआवजे की मांग को लेकर ट्रिब्युनल में दावा दायर किया। इस दौरान बीमा कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि बाइक चालक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। इसलिए वह मुआवजे का पात्र नहीं है। किंतु ट्रिब्युनल ने सबूत के अभाव में बीमा कंपनी की इस बात अस्वीकार कर दिया।

ट्रिब्युनल ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि सड़क दुर्घटना का शिकार राणे पर उनके बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी व उनके दो बच्चे आश्रित थे। इस पहलू व राणे की 20 हजार रुपए की मासिक आय पर गौर करने के बाद ट्रिब्युनल ने कार चालक मालिक व बीमा कंपनी को राणे के घरवालों को 21 लाख 99 हजार रुपए मुआवजे के रुप में साढे सात प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया।  पिछले वर्ग के व्यक्ति की अनुपलब्धता की स्थिति पर आरक्षित पद पर  यदि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति लगातार 6 सालों तक कार्य करता है तो वह आगे अपनी सेवा को जारी रख सकता है।

Created On :   31 Dec 2017 5:45 PM IST

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