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महिलाओं की निर्ममता से हत्या करने वाले आरोपी को मृत्युपर्यंत तक जेल
डिजिटल डेस्क शहडोल । एक साथ दो महिलाओं की गर्दन काटकर निर्मम हत्या करने के आरोपी को मृत्युपर्यंत जेल में रहना होगा। न्यायालय ने आरोपी को प्राकृतिक मृत्यु होने तक के आजीवन कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही मृतक दोनों महिलाओं के परिजनों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्तर पर भी विचार करते हुए उन्हें आर्थिक एवं पुनर्वास के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को विशेष निर्देश के साथ निर्णय की प्रति भेजने का भी आदेश पारित किया है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश डी.के. पालीवाल ने सत्र प्रकरण क्रमांक 221/16 में आरोपी प्रेमदास पनिका को भादवि की धारा 302 एवं धारा 342 के अधीन दोषी पाते हुए धारा 302 में दोनो हत्याओं के लिए प्राकृतिक मृत्यु होने तक का आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा 342 भादवि के लिए 6-6 माह का कारावास और 1-1 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विश्वजीत पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा दी गई।
यह है मामला
घटना गोहपारू क्षेत्र की है। आरोपी प्रेमदास पनिका 26 जून16 को सुबह 9 बजे शिकायतकर्ता रामगोपाल पनिका के घर आया। अनीता और गोमती को बुलाकर अपने घर ले गया। आरोपी ने उक्त दोनों महिलाओं को घर में बंद कर फरसे से उनके गले में प्रहार करते हुये गर्दन काटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या कर आरोपी बाहर से ताला लगाकर भाग गया। रामगोपाल पनिका द्वारा पुलिस को शिकायत करने पर थाना गोहपारू में अपराध क्रमांक 163/16 पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान दोनों मृतक महिलाओं के शव आरोपी प्रेमदास पनिका के मकान घटना स्थल से बरामद किये गये। प्रकरण में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न होते हुये भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य के माध्यम से आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुये पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुये उक्त सजा से 18 जनवरी को दण्डित
किया गया।
Created On :   19 Jan 2018 1:30 PM IST