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हाईवे पर हो रहे हादसे, जिम्मेदारी नहीं बता पाए तो भरने होंगे 25 करोड़
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डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में वर्धा-सिंधखेड़राजा तक के राष्ट्रीय महामार्ग की अनदेखी पर केंद्रित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईवे के रख-रखाव के प्रति लापरवाही के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाईवे की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं। इस विषय पर अपनी दलीलें रखते हुए याचिकाकर्ता अरुण पाटील के अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा ने कोर्ट में दलील दी कि नेशनल हाईवे एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हाईवे के रख-रखाव की जिम्मेदारी किसी संबंधित विभाग को सौंपते वक्त उसका नोटिफिकेशन निकालना केंद्र की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं करने पर हाईवे के रख-रखाव का जिम्मा केंद्र सरकार का ही बनता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 5 नवंबर तक हाईवे के रख-रखाव और जिम्मेदारी पर विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर केंद्र सरकार को 25 करोड़ रुपए हाईकोर्ट में भरने होंगे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि बीते कुछ वर्षों में हाईवे पर कई हादसे हुए, ऐसे में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी अापराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट स्वयं पुलिस से डेटा मंगवा कर कार्रवाई आगे बढ़ाएगी।
जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे थे
एचसीबीए के पूर्व अध्यक्ष एड. अरुण पाटील ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अमरावती से धुले और वर्धा से सिंदखेड़राजा महामार्ग के कामकाज में हुई लापरवाही का मुद्दा उठाया है। दरअसल बीती सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया था कि हाईवे के रख-रखाव का जिम्मा नागपुर और अकोला सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग को सौंपा गया है। इसी में से कुछ हिस्से की जिम्मेदारी सागरमाला प्रकल्प को दी गई है, लेकिन जिम्मेदारी देने के बाद केंद्र को नोटिफिकेशन जारी करना था, जो नहीं किया गया। इसके कारण संबंधित विभाग हाईवे के रख-रखाव की जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे। अब मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। एनएचएआई की ओर से एड. अनिश कठाने ने पक्ष रखा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।